नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court Delhi) ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके में पुलिस वाले पर रिवाल्वर तानने वाले शाहरुख पठान समेत पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने और गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होने से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किया. कोर्ट ने 21 जनवरी 2022 को अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने का निर्देश दिया.
शाहरुख पठान के अलावा कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया, उनमें सलमान, गुलफाम, आतिर और ओसामा शामिल हैं. सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों ने अपने को निर्दोष बताते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही.
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शाहरुख को उत्तरप्रदेश के शामली से 3 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने उसकी रिवाल्वर उसके घर से ही बरामद किया था. पुलिस ने उसके घर से तीन कारतूस भी बरामद किए थे. दिल्ली पुलिस ने शाहरुख का मोबाइल फोन भी बरामद किया था. दिल्ली हिंसा के दौरान शाहरुख का हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर रिवाल्वर तानने वाला फोटो भी काफी वायरल हुआ था. बता दें कि फरवरी 2020 में हुई हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और दो सौ के करीब लोग घायल हुए थे.