ETV Bharat / city

Alt News के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को मिली जमानत, फिलहाल जेल में ही रहेंगे

author img

By

Published : Jul 15, 2022, 3:33 PM IST

मोहम्मद जुबैर को मिली जमानत
मोहम्मद जुबैर को मिली जमानत

Alt news के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को पटियाला हाउस कोर्ट ने आज जमानत दे दी. जुबैर पर अपने ट्वीट के माध्यम से धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप है. फिलहाल जुबैर जेल में बंद रहेंगे क्योंकि उनपर यूपी में भी एफआईआर दर्ज है.

नई दिल्लीः दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने आज Alt news के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी. जुबैर पर अपने ट्वीट के माध्यम से धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) के उल्लंघन का आरोप है. एडिशनल सेशंस जज देवेंद्र कुमार जांगला ने 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. हालांकि जुबैर यूपी में दर्ज एफआईआर के मामले में अभी जेल में ही रहेंगे.

जुबैर को कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़कर जाने पर रोक लगा है. इससे पहले, कोर्ट ने 14 जुलाई को उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान जुबैर की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा था कि जुबैर के जिस ट्वीट को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है वो 1983 में बनी फिल्म ‘किसी से ना कहना’ से ली गई है. 2 जुलाई को दिल्ली में दर्ज एफआईआर के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दिया था.

ये भी पढ़ेंः राष्ट्रपति चुनाव में 'आप' का वोट किसको, कल PAC की बैठक में फैसला

जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया गया था. जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है. जुबैर के खिलाफ उत्तरप्रदेश के सीतापुर में भी एफआईआर दर्ज किया गया है. सीतापुर में दर्ज एफआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को जुबैर को अगले आदेश तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी. सीतापुर की एफआईआर समेत यूपी में जुबैर के खिलाफ छह एफआईआर दर्ज किए गए हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.