नई दिल्ली/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओमेक्स सोसायटी में नोएडा अथॉरिटी की बुलडोजर कार्रवाई पर 20 अक्तूबर तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी समेत अन्य विपक्षियों से इस मामले में जवाब भी मांगा है. साथ ही अगली सुनवाई के लिए 20 अक्तूबर की तारीख तय की है.
गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी द्वारा महिला से बदसलूकी मामले के बाद सुर्खियों में आई ओमेक्स सोसायटी में पहुंचकर अथॉरिटी ने शुक्रवार को वहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी. अथॉरिटी की इस कार्रवाई के विरुद्ध मुकुल गुप्ता समेत 125 फ्लैट मालिकों ने शुक्रवार को ही अर्जी दाखिल की. हाईकोर्ट ने अर्जेंट मामला मानते हुए इस अर्जी पर सुनवाई की. फ्लैट मालिकों की ओर से कहा गया कि अथॉरिटी ने दो साल पहले 2020 में उन्हें नोटिस दिया था.
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इस नोटिस का उन्होंने जवाब दाखिल कर दिया था. इसके बाद अथॉरिटी चुप बैठ गई थी. अथॉरिटी ने दो दिन पहले 48 घंटे में अतिक्रमण को स्वयं हटाने का अल्टीमेटम दिया था. शुक्रवार को 48 घंटे की मियाद पूरी होते ही अथॉरिटी बुलडोजर लेकर सोसायटी पहुंच गया. कहा गया कि अथॉरिटी ने पूर्व में दाखिल किए गए फ्लैट मालिकों के जवाब का कोई संज्ञान नहीं लिया. सोसायटी के लोगों ने बिल्डर व अथॉरिटी से अनुमति लेकर ही अस्थायी निर्माण कराए थे.
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कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को 20 अक्तूबर तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं. फ्लैट मालिकों की ओर से यह भी बताया गया की कोरी के मौखिक आदेश के बावजूद अथॉरिटी ने कई फ्लैट पर कार्रवाई कर दी है. इस पर कोर्ट ने वीडियोग्राफी व फोटोग्राफ्स के साथ अगली सुनवाई पर अपनी बात रखने को कहा है.
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