नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी (Augusta westland money laundering case) और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने रतुल को 25 लाख रुपए बतौर सिक्योरिटी जमा करने का निर्देश दिया.
कोर्ट ने रातुल पुरी काे विदेश जाने से पहले अपनी यात्रा का पूरा विवरण कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया. रातुल को ईडी (ED) के पास अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया. विदेश से लौटने के 24 घंटे के अंदर कोर्ट को सूचना देने काे कहा गया. कोर्ट ने आठ अप्रैल को विदेश जाने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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पांच अप्रैल को कोर्ट ने रातुल पुरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान रातुल पुरी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा था कि रतुल पुरी को 20 से 29 अप्रैल तक पेरिस, आईसलैंड और युरोप की यात्रा पर जाना है. बता दें कि ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा दो तरह से करीब 17 मिलियन यूरो दिए गए. ये रकम क्रिश्चियन मिशेल की कंपनी के जरिए रातुल पुरी को दिए गए. ईडी के मुताबिक दूसरे अभियुक्त जसप्रीत आहुजा ने रातुल पुरी को धन मुहैया करवाने में मदद की थी.