नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पुराना नांगल में नौ साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या मामले में चारों आरोपियों को तीन दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. एडिशनल सेशंस जज आशुतोष कुमार ने चारों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया.
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पुजारी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था. सभी आरोपियों को सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से आरोपियों की पांच दिनों की रिमांड की मांग की थी. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि आरोपियों की गवाहों के सामने बैठाकर पूछताछ करनी है और क्राइम सीन को रिक्रिएट करना है. इसके बाद कोर्ट ने तीन दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया.
ये भी पढ़ें : नांगल गांव रेप केस: मासूम के साथ हुई हैवानियत की जांच करेगी अब क्राइम ब्रांच
आरोपियों को रिमांड पर भेजने का विरोध करते हुए आरोपियों की ओर से पेश वकील जीतेंद्र झा और सुरेश कुमार चौधरी ने कहा कि आरोपी काफी गरीब परिवार के हैं. उन्हें अभी FIR की कॉपी भी नहीं मिली है. इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच काफी दयनीय है. उन्होंने कहा कि अब इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है. इससे उन्हें निष्पक्ष जांच की उम्मीद है.
ये भी पढ़ें : नांगल रेप-मर्डर केस : राहुल के खिलाफ पोक्सो के तहत पुलिस से शिकायत
बता दें कि ये घटना 1 अगस्त की शाम की है. बच्ची की हत्या के बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था. इस घटना ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया था. पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि बच्ची की हत्या करने से पहले उसके साथ रेप किया गया था. पुलिस ने बच्ची की मां के बयान के आधार पर पुजारी और तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था. आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 376 और 506 , पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं.