नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स की जमाखोरी मामले के आरोपी नवनीत कालरा को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने नवनीत कालरा को 50 लाख रुपये के मुचलके पर विदेश जाने की अनुमति दी.
कोर्ट ने कालरा को 18 से 20 फरवरी तक दुबई और 30 अप्रैल से दाे मई तक मिलान जाने की अनुमति दी है. नवनीत कालरा ने कोर्ट से कहा कि उसे फरवरी और अप्रैल-मई में अपने ऑप्टिक्स के व्यवसाय के सिलसिले में दुबई और मिलान जाना है. कालरा की ओर से पेश वकील गुरिंदर पाल सिंह ने कहा कि कालरा पिछले 30 सालों से अपने व्यवसाय से संबंधित विभिन्न इंटरनेशनल इवेंट में शामिल होते हैं.
गुरिंदर पाल सिंह ने कहा कि नवनीत कालरा ने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स की जमाखोरी मामले में जांच में सहयोग किया है. जांच अधिकारी ने आठ जून 2021 के बाद उन्हें कभी जांच के लिए नहीं बुलाया है. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील आशीष जैन ने कालरा को विदेश जाने की अनुमति देने का विरोध करते हुए कहा कि अभी जांच लंबित है.
इसे भी पढ़ेंः दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालतों में 2 मार्च से सौ फीसदी फिजिकल सुनवाई होगी
बता दें कि 16 मई 2021 को दिल्ली पुलिस ने नवनीत कालरा को गुड़गांव से गिरफ्तार किया था. उसके बाद दिल्ली के साकेत कोर्ट ने नवनीत कालरा को 29 मई 2021 को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट के रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बरामद किया था. उसके बाद पुलिस ने छतरपुर में छापा मारा था. दिल्ली पुलिस ने 387 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी के वेयरहाउस से बरामद किया था. 6 मई 2021 को पुलिस ने लोधी कालोनी के एक रेस्टोरेंट से 419 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जब्त किया था.
ऐसी ही ज़रूरी और विश्वसनीय ख़बरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप