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Tax Calculator: आयकर विभाग का नया टैक्स कैलकुलेटर बताएगा आपको कितना देना होगा टैक्स

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Published : Feb 27, 2023, 3:32 PM IST

अक्सर लोगों को इस बात का संदेह रहता है कि पुरानी या नई कर प्रणाली में से कौन सी टैक्स प्रणाली फायदेमंद होगी. अग्रिम रूप से स्पष्टता प्रदान करने के लिए, आयकर (आईटी) विभाग के आधिकारिक पोर्टल में टैक्स कैलक्यूलेटर को नया रूप दिया गया है और इस नवीनतम सेवा का उपयोग कैसे करें, यहां हम आपको इसकी जानकारी प्रदान कर रहे हैं.

new tax calculator of income tax department
आयकर विभाग का नया टैक्स कैलकुलेटर

हैदराबाद: टैक्स कैलकुलेशन को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. ज्यादातर सभी की चिंता यही रहती है कि उन्हें कितने टैक्स का भुगतान करना है और पुरानी या नई टैक्स प्रणाली फायदेमंद है या नहीं. इस संबंध में करदाताओं की मदद के लिए आयकर (आईटी) विभाग ने अपने पोर्टल पर एक नया टैक्स कैलकुलेटर शुरू किया है. इसके इस्तेमाल से कोई भी आसानी से चीजों का पता लगा सकता है कि किस सिस्टम में कितना टैक्स लागू है और कौन सा फायदेमंद है, यह जान सकता है.

चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की अनुमति 1 अप्रैल से दी जाएगी. रिटर्न फॉर्म पहले से ही अधिसूचित हैं. इसी संदर्भ में आईटी टैक्स कैलकुलेटर को करदाताओं के बीच कर जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है. नई और पुरानी दोनों प्रणालियों में अपने लागू कर को जानने के लिए, आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट - www.incometax.gov.in पर आईटी कर कैलकुलेटर के लिए ब्राउज़ करें.

आप क्विक लिंक्स में 'इनकम टैक्स कैलकुलेटर' देख सकते हैं. इस पर क्लिक करेंगे तो दो विकल्प दिखाई देंगे, जिसमें पहला मूल कैलकुलेटर और दूसरा उन्नत कैलक्यूलेटर. दोनों के इस्तेमाल से पता चल सकता है कि आपके ऊपर कितना टैक्स लागू होगा. मूल कैलकुलेटर में, आपको निर्धारण वर्ष, करदाता श्रेणी (जैसे व्यक्तिगत, एचयूएफ, एलएलपी), करदाता की आयु, आवासीय स्थिति आदि का चयन करना होगा. अपनी वार्षिक आय और अपनी कुल कटौती दर्ज करें. आपको सीधे पता चल जाएगा कि पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था के तहत कितना टैक्स वसूला जाएगा.

देय टैक्स की अधिक विस्तृत गणना के लिए उन्नत कैलकुलेटर उपयोगी है. सबसे पहले आपको यह बताने की जरूरत है कि आप पुरानी और नई टैक्स प्रणाली में कौन सी चुन रहे हैं. उसके बाद मूल्यांकन वर्ष, करदाता की श्रेणी, करदाता की आयु, आवासीय स्थिति आदि का चयन करना होता है. आपको कैलकुलेटर द्वारा पूछे गए सभी विवरण देने होंगे. पहले अपनी वेतन आय दर्ज करें. अगर आपकी घर से आय (मकान पर चुकाया गया ब्याज, किराए से आय), पूंजीगत आय, अन्य स्रोतों से कोई आय है, तो सभी संबंधित खण्डों में अपनी पूरी जानकारी दें.

टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट और अन्य छूट से संबंधित विवरण डिडक्शन के तहत आने वाले प्रोवाइड इनकम डिटेल्स पर क्लिक करके दिया जाना चाहिए. नई कर प्रणाली के तहत कटौती लागू नहीं है. इसलिए, प्रासंगिक विवरण दर्ज करने की कोई संभावना नहीं होगी. पुराने टैक्स सिस्टम में कुछ खास सेक्शन के तहत छूट मिलती है. वे सीधे पंजीकृत हो सकते हैं.

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करदाता अपनी आय, छूट आदि की जानकारी से आयकर विभाग द्वारा प्रदान किए गए कैलकुलेटर का उपयोग करके स्वयं टैक्स की गणना कर सकते हैं. यह जानकर कि कौन सा तरीका फायदेमंद है, कोई भी उस तरीके को चुन सकता है और रिटर्न जमा कर सकता है.

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