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SEBI Guideline for Cyber Security: सेबी ने साइबर सुरक्षा चौक चौबंद करने को जारी किए दिशानिर्देश

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 25, 2023, 4:00 PM IST

SEBI Guideline for Cyber Security
साइबर सुरक्षा से जुड़ी सेबी की गाइडलाइन

साइबर सुरक्षा को लेकर बाजार नियामक सेबी और चौकना हो गया है. जिसके तहत बाजार से जुड़ीं सुविधाएं प्रदान करने वाले ढांचागत संस्थानों के एमडी और सीईओ को दिशानिर्देश जारी किया है. क्या है गाइडलाइन, जानने के लिए पढे़ं पूरी खबर...

नई दिल्ली : बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को साइबर सुरक्षा को और चाक चौबंद करने के लिए शेयर बाजारों और बाजार से जुड़ीं सुविधाएं प्रदान करने वाले ढांचागत संस्थानों के प्रबंध निदेशकों (एमडी) या मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि नए दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे. नए दिशानिर्देश के तहत बाजार से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करने वाले ढांचागत संस्थानों (एमआईआई), शेयर बाजारों, समाशोधन निगम और डिपॉजिटरी को एक वित्त वर्ष में कम से कम दो बार व्यापक साइबर ऑडिट करना जरूरी है.

एमआईआई को सेबी के निर्देश
साइबर ऑडिट रिपोर्ट के साथ, सेबी ने सभी एमआईआई को अपने प्रबंध निदेशक या सीईओ से अनुपालन की घोषणा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. इसमें प्रमाणित करना है कि संगठन की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में कमजोरियों की पहचान के साथ-साथ उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त उपाए किए गए हैं. इसके अलावा, उन्हें यह प्रमाणित करना है कि उनके सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) के लिए पर्याप्त संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है और MII द्वारा साइबर सुरक्षा से संबंधित सेबी के सभी परिपत्रों और सलाह का अनुपालन किया गया है.

एमआईआई को 30 दिनों के भीतर बतानी होगी कार्यस्थिति
साथ ही एमआईआई को अपने संबंधित ‘संरक्षित सिस्टम’ में मिलीं कमजोरियों के नियमित जानकारी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) को भेजने के लिए अनिवार्य किया गया है. एमआईआई को 30 दिनों के भीतर सेबी को नए दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति बताने का निर्देश दिया गया है.

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(भाषा)

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