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शक्तिकांत दास का ऐलान- लोन एग्रीगेटर्स के लिए नए नियम लेकर आएगा RBI

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By IANS

Published : Dec 8, 2023, 12:59 PM IST

RBI Monetary Policy Meet
भारतीय रिजर्व बैंक

RBI Monetary Policy Meet- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने तीन दिवसीय समीक्षा के शुक्रवार को अपना बड़ा फैसला सुनाया है. इस फैसले में गवर्नर ने कहा कि जल्द ही लोन प्रोडक्ट के वेब-एकत्रीकरण के लिए नियामक ढांचा तैयार करेगा. क्योंकि इससे ग्राहकों को नुकसान हो रहा है. पढ़ें पूरी खबर...

नई दिल्ली: केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जल्द ही लोन प्रोडक्ट के वेब-एकत्रीकरण के लिए नियामक ढांचा तैयार करेगा. क्योंकि इससे ग्राहकों को नुकसान हो रहा है. दास ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले लोन प्रोडक्ट के ऐसे वेब-एकत्रीकरण के मामले हमारे संज्ञान में आए हैं. इसलिए,लोन प्रोडक्ट के वेब-एकत्रीकरण के लिए एक नियामक ढांचा तैयार करने का निर्णय लिया गया है. इससे डिजिटल लोन देने में ग्राहक केंद्रितता और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है.

उन्होंने कहा कि आरबीआई ने अगस्त/सितंबर 2022 में डिजिटल लोन देने के लिए नियामक ढांचा पेश किया था. ग्राहकों के मार्गदर्शन के लिए लेंडर लोन प्रोडक्ट का वेब-एकत्रीकरण कहा जाता है. उन्होंने कहा कि इससे सभी आरईएस के लिए लोन का मूल्य निर्धारण मजबूत होगा. यह विकास उधार क्षेत्र में वित्तीय जोखिमों को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा हाल ही में लागू किए गए सावधानी उपायों का अनुसरण करता है.

RBI Monetary Policy Meet
भारतीय रिजर्व बैंक

पिछले महीने, गवर्नर दास ने बैंकों को तनाव परीक्षण करने की चेतावनी दी थी और कहा था कि सभी प्रकार के उत्साह पर अंकुश लगाया जाना चाहिए. हाल ही में, असुरक्षित लोन तेजी से बढ़ रही है, जिससे जोखिम भार में वृद्धि हुई है और इसलिए, बढ़ते जोखिमों को धीमा करने के लिए उच्च उधार दरें हैं. नवंबर में, आरबीआई ने उच्च पूंजी आवश्यकताओं के रूप में व्यक्तिगत लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए सख्त मानदंडों की भी घोषणा की.

नए नियमों में बैंकों और एनबीएफसी के लिए जोखिम भार में 25 फीसदी अंक की वृद्धि शामिल है, जिससे जारी किए गए प्रत्येक ऋण के लिए उच्च पूंजी की आवश्यकता होगी. हालांकि, कुछ लोन जैसे आवास, शिक्षा, वाहन ऋण और सोने या सोने के आभूषणों द्वारा सुरक्षित ऋणों को इन संशोधित जोखिम भार दिशानिर्देशों से बाहर रखा गया है.

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