मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने केवाईसी (KYC) नियमों को काफी सरल बना दिया है. नए साल के मौके पर बैंक ने जानकारी दी है कि अबसे केवाईसी के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने होंगे. अब घर बैठे या कहीं से भी वीडियो बेस्ड कस्टमर आईडेंटिफिकेशन प्रोसेस के जरिए फ्रेश केवाईसी (know-your-customer) प्रोसेस को पूरा किया जा सकता है.
इस सिलसिले में आरबीआई ने गुरुवार को एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि अब से फ्रेश केवाईसी काफी सरल हो जाएगी. रिलीज में बताया गया कि यह केवाईसी प्रोसेस कहीं भी बैठकर वीडियो-बेस्ड कस्टमर आईडेंटिफिकेशन प्रोसेस या फिर बैंक की ब्रांच जाकर कराया जा सकता है.
रिजर्व बैंक ने आगे बताया कि अगर किसी कस्टमर के केवाईसी में कोई बदलाव नहीं है तो वह केवल सेल्फ-डेक्लेयरेशन के जरिए री-केवाईसी को पूरा कर सकता है और ये मान्य होगा. आरबीआई के अनुसार सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसी सेवा को जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं जिसमें नॉन फेस-टू-फेस चैनल के जरिए बैंक कस्टमर्स के सेल्फ-डेक्लेयरेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके.
जानकारी के मुताबिक केंद्रीय बैंक को काफी समय से बैंकों के खिलाफ कई शिकायतें मिल रही थीं कि कई बार ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा कराने के बावजूद भी री-केवाईसी प्रोसेस बैंकों के वेबसाइट और मोबाइल एप के जरिए पूरा नहीं हो पाता है. आरबीआई (RBI) ने रिलीज में कहा कि कस्टमर अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी , मोबाइल नंबर, एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप या फिर लेटर के जरिए री-केवाईसी प्रोसेस पूरा कर सकते हैं. इसके लिए ब्रांच जाने की कोई जरुरत नहीं है. वहीं, आरबीआई ने यह भी कहा कि अगर सिर्फ पते में बदलाव कराना है तो इन माध्यमों के जरिए एड्रेस प्रूफ जमा कराना होगा और बैंक को दो महीने के अंदर वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करना होगा.
इस पूरे मामले पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ( Shaktikanta das) ने पिछले महीने कहा था कि बैंक खाताधारकों को अपनी डिटेल्स को अपडेट कराने के लिए बार-बार ब्रांच के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि घर के पते में बदलाव को अपडेट करने के अलावा बैंक कस्टमर्स अब घर बैठे ऑनलाइन Re-KYC ( Know Your Customer) अपडेट कर सकेंगे.
एएनआई