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Adani Hindenburg News: अडाणी हिंडनबर्ग मामले में अगली सुनवाई 15 मई को, सेबी को मिल सकता है 3 महीने का समय!

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Published : May 12, 2023, 5:13 PM IST

Updated : May 12, 2023, 5:42 PM IST

Adani Hindenburg News
अडाणी हिंडनबर्ग मामला

अडाणी हिंडनबर्ग मामले में शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद अब अगली सुनवाई 15 मई यानी सोमवार के लिए टाल दी गई है. साथ ही कोर्ट ने सेबी के 6 महीने समय की मांग को अनुचित कहा, हालांकि सेबी को और 3 महीने देने के संकेत दिए हैं. कोर्ट ने और क्या कुछ कहा जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

नई दिल्ली : अडाणी हिंडनबर्ग मामले में अब अगली सुनवाई दो दिन बाद यानी 15 मई 2023 को होगी. इससे पहले सेबी ने कोर्ट से 6 महीने की अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिसे मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) ने सेबी की अनुचित मांग कहा. उन्होंने कहा कि हम 14 अगस्त के आस- पास सुनवाई करेंगें और 3 महीने के भीतर आप (सेबी) जांच पूरी कर लें. यानी कोर्ट बाजार नियामक को छह महीने के बजाय तीन महीने का समय दे सकती है. चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने जो कमेटी बनाई थी, उसके द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को हमने अबतक पढ़ा नहीं है. समिति के तथ्यों पर गौर करने के बाद वह इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करना चाहेगी.

बता दें कि इससे पहले अडाणी- हिंडनबर्ग मामले में हुई सुनवाई में बाजार नियामक सेबी ने Adani मामले की जांच के लिए और 6 महीने के समय की मांग की. सेबी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सेबी अडाणी समूह के पिछले 10 सालों के खातों की जांच करेगी, जिसके लिए उसे और अधिक छह महीने का समय चाहिए.

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हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता Prashant Bhushan ने कोर्ट से कहा कि सेबी IOSCO का पार्टनर है जिसका सदस्य टैक्स हेवेन देश भी हैं. IOSCO की संधि के मुताबिक कोई भी देश किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकता है और इसमें कुछ गुप्त नहीं है. उन्होंने कहा कि सेबी पहले भी जानकारी मांग सकती थी. सरकार के मुताबिक सेबी 2017 से जांच कर रही है. प्रशांत भूषण ने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए सेबी के 19 दिसंबर 2022 को जारी मास्टर सर्कुलेशन में कहा है कि सभी निवेशकों को के लिए लाभार्थी मालिकों के नाम का खुलासा करना जरुरी है.

24 जनवरी को जारी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने Adani Group पर स्टॉक मैन्यूपुलेशन, शेयर धोखाधड़ी जैसे 86 गंभीर आरोप लगाएं. जिसके बाद से अडाणी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आने लगी. मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा. कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को सेबी को अडाणी- हिंडनबर्ग मामले में जांच का आदेश दिया. कोर्ट ने सेबी से कहा कि वह यह जांच करें कि क्या अडाणी ग्रुप ने सिक्योरिटीज से जुडे़ किसी कानून का उल्लंघन किया है या नहीं. इसके अलावा कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस एएम सप्रे की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसने बंद लिफाफे में 10 मई को अपनी पहली रिपोर्ट सौंप दी है.

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Last Updated :May 12, 2023, 5:42 PM IST
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