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Go First News : डीजीसीए का गो फर्स्ट को आदेश, फौरन बंद करे टिकट बुकिंग, नोटिस भी किया जारी

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Published : May 8, 2023, 5:07 PM IST

Go First News
डीजीसीए का गो फर्स्ट को आदेश

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने GoFirst Airline को अपनी टिकट बुकिंग अगले आदेश तक रोकने को कहा है. हालांकि गो फर्स्ट ने पहले से ही 15 मई तक अपनी सभी उड़ाने कैंसिल की हुई हैं.

नई दिल्ली : विमानन नियामक डीजीसीए ने गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही एयरलाइन गो फर्स्ट को अपनी उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग फौरन रोकने का सोमवार को निर्देश दिया. सूत्रों ने बताया कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन को सुरक्षित, दक्ष और विश्वसनीय ढंग से परिचालन कर पाने में नाकाम रहने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है.

गो फर्स्ट को टिकट बुकिंग रोकने का निर्देश : गो फर्स्ट ने पहले से ही 15 मई तक टिकटों की बुकिंग रोक दी है. इसके साथ ही 12 मई तक एयरलाइन ने अपनी उड़ानें कैंसिल की हुई हैं. इससे पहले एयरलाइन ने 3-5 मई के लिए अपनी सभी उड़ाने रद्द कर दी थी. पिछले सप्ताह एयरलाइन ने इंजन आपूर्ति समय पर न होने से पैदा हुए वित्तीय संकट का हवाला देते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष स्वैच्छिक दिवाला समाधान अर्जी भी लगा दी. इस याचिका पर सुनवाई हो चुकी है और फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है. एयरलाइन ने एनसीएलटी से अनुरोध किया है कि वह स्वैच्छिक दिवाला समाधान पर जल्द अपना फैसला सुनाए.

15 दिन के अंदर देना होगा गो फर्स्ट को जवाब : सूत्रों के मुताबिक, गो फर्स्ट में संकट गहराने के बाद डीजीसीए ने उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होने वाली टिकट बुकिंग अगले आदेश तक फौरन रोकने को कहा है. इसके अलावा विमान परिचालन नहीं कर पाने पर 15 दिन के भीतर जवाब देने को भी कहा गया है. सूत्रों ने कहा कि गो फर्स्ट से मिलने वाले जवाब के आधार पर ही उसे दिए गए विमान परिचालन प्रमाणपत्र (एओसी) को जारी रखने के बारे में कोई फैसला लिया जाएगा.

(पीटीआई- भाषा)

पढ़ें : Go First Crisis : गो फर्स्ट का NCLT से अनुरोध, दिवाला समाधान याचिका पर जल्द करे फैसला

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