ETV Bharat / business

कोविड महामारी के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को तत्काल अस्थायी पेंशन

author img

By

Published : Jul 28, 2020, 10:56 AM IST

कोविड-19 महामारी के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थायी पेंशन राशि मिलेगी.

कोविड महामारी के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को तत्काल अस्थायी पेंशन
कोविड महामारी के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को तत्काल अस्थायी पेंशन

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थायी पेंशन राशि मिलेगी.

उन्होंने कहा कि महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए यह निर्णय किया गया. सरकारी कर्मचारियों को मुख्य कार्यालय में पेंशन फार्म जमा करने में कठिनाई हो सकती है या हो सकता वे सर्विस बुक के साथ दावा फार्म भौतिक रूप से संबंधित वेतन और लेखा (पे एंड एकाएंट) कार्यालय में जमा करवा पाने की स्थिति न हो. खासकर दोनों कार्यालय अगर अलग-अलग शहरों में स्थित हैं, तो यह समस्या और बढ़ जाती है.

ये भी पढ़ें- सरकार मंत्रिमंडल की मंजूरी वाले 23 सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी: सीतारमण

कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्री सिंह ने कहा, "यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लिये उपयुक्त है जो निरंतर एक शहर से दूसरे जगह जाते हैं और जिनके मुख्य कार्यालय, वेतन और लेखा कार्यालय वाले स्थान से दूसरे शहरों में होते हैं.

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पेंशन और पेंशननभोगी कल्याण विभाग को नया रूप दिया गया है. उसे उस रूप से तैयार किया गया है जिससे वह संबंधित कर्मचारी को बिना किसी विलम्ब के सेवानिवृत्ति के दिन से ही पपीओ दे सके.

सिंह ने कहा कि हालांकि कोविड-19 महामारी और ‘लॉकडाउन’ के कारण दफ्तर के काम में बाधा से इस दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कुछ कर्मचारियों को पीपीओ नहीं जारी किया जा सका.

मंत्री ने कहा कि लेकिन मौजूदा सरकार पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर संवेदनशील है, इसीलिए सीसीएस (पेंशन नियम) 1972 के तहत नियमित पेंशन भुगतान में विलम्ब से बचने के लिये, नियम में छूट दी जा सकती है ताकि असथायी पेंशन और अस्थायी ग्रेच्युटी का भुगतान बिना किसी बाधा के नियमित पीपीओ जारी होने तक हो सके.

कार्मिक मंत्रालय ने सिंह के हवाले से एक बयान में कहा, "कोविड-19 महामारी के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थायी पेंशन राशि मिलेगी."

(पीटीआई-भाषा)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.