पिछले दो महीने जीएसटी रिटर्न नहीं भरने वाले कारोबारी एक सितंबर से नहीं भर पायेंगे जीएसटीआर-1

author img

By

Published : Aug 27, 2021, 10:24 PM IST

etv bharat

यदि किसी पंजीकृत कारोबारी ने पिछले दो महीने के दौरान फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरी है तो ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की दी गई आपूर्ति का विवरण फॉर्म जीएसटीआर-1 में दाखिल करने की मंजूरी नहीं मिलेगी.

नई दिल्ली : जीएसटीएन ने कहा है कि जिन कारोबारियों ने पिछले दो महीनों में जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे एक सितंबर से बाहर भेजी जाने वाली आपूर्ति का ब्यौरा जीएसटीआर-1 में नहीं भर पायेंगे.

जहां व्यापार इकाइयां किसी महीने का जीएसटीआर-1 उसके अगले महीने के 11 वें दिन तक दाखिल करती हैं, जीएसटीआर-3बी को अगले महीने के 20-24 वें दिन के बीच क्रमबद्ध तरीके से दाखिल किया जाता है. व्यवसायिक इकाइयां जीएसटीआर-3बी के जरिए कर भुगतान करती हैं.

माल और सेवा कर (जीएसटी) के लिए प्रौद्योगिकी सुविधाओं का प्रबंधन करने वाले जीएसटीएन ने करदाताओं के लिए जारी एक परामर्श में कहा है कि केंद्रीय जीएसटी नियमों के तहत नियम-59 (6), एक सितंबर 2021 से अमल में आ जायेगा, यह नियम जीएसटीआर -1 दाखिल करने में प्रतिबंध का प्रावधान करता है.

नियम के अनुसार, यदि किसी पंजीकृत कारोबारी ने पिछले दो महीने के दौरान फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरी है तो ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की दी गई आपूर्ति का विवरण फॉर्म जीएसटीआर-1 में दाखिल करने की मंजूरी नहीं मिलेगी.

ऐसे कारोबारी जो तिमाही रिटर्न दाखिल करते हैं यदि उन्होंने पिछली कर अवधि के दौरान फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरी है तो उनके लिये भी जीएसटीआर-1 दाखिल भरने पर रोक होगी.

ईवाई कर भागीदार अभिषेक जैन ने कहा कि यह सोचा विचारा प्रतिबंध है। यह एक प्रकार से जरूरी नियंत्रण निगरानी भी है. ऐसे कई मामले होते हैं जहां करदाता जीएसटीआर-1 में अपने आपूर्ति चालान रिपोर्ट करते रहते हैं लेकिन उसके साथ ही जीएसटीआर-3बी रिटर्न जमा नहीं कराते हैं। जिसके द्वारा वास्तव में सरकार को कर का भुगतान किया जाता है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.