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West Bengal News: सीएम के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने लगाया आरोप, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सीबीआई ने किया तलब

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Published : Apr 17, 2023, 8:08 PM IST

तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली. सर्वोच्च अदालत ने पश्चिम बंगाल में स्कूल के लिए रिश्वत मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा उनसे पूछताछ पर रोक लगा दी. लेकिन अभिषेक ने आरोप लगाया कि अदालत के आदेश के बाद भी सीबीआई ने उन्हें तलब किया.

Mamta Banerjee's nephew Abhishek Banerjee
ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी

कोलकाता: सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को अंतरिम राहत दी गई. हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में स्कूल के लिए रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा अभिषेक बनर्जी से पूछताछ पर रोक लगा दी. लेकिन इस आदेश के घंटों बाद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद सीबीआई ने उन्हें तलब किया.

अभिषेक ने इसे लेकर ट्वीट किया और बीजेपी पर आरोप लगाया कि भाजपा सीबीआई और ईडी के जरिए उन्हें परेशान कर रही है और अदालत के आदेश की भी अवमानना कर रही है. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'मुझे परेशान करने और निशाना बनाने की अपनी हताशा में, बीजेपी ने सीबीआई और ईडी को अदालत की अवमानना का पर्दाफाश किया! सुप्रीम कोर्ट ने सुबह कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को मुझे समन करने की अनुमति दी गई थी. फिर भी, सम्मन आज दोपहर 1:45 बजे हाथ से दिया गया। गंभीर स्थिति!'

दिलचस्प बात यह है कि अभिषेक द्वारा अपने ट्वीट के साथ अटैच की गई सीबीआई समन की तस्वीर यह दर्शाती है कि समन 16 अप्रैल को भेजा गया था, इससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें कहा गया था कि अभिषेक से स्कूल की नौकरियों के लिए रिश्वत मामले में पूछताछ की जानी चाहिए. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी स्कूल में नौकरी के लिए रिश्वत मामले से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के दौरान की.

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सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक जनसभा का संज्ञान लिया, जहां अभिषेक ने आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत में कुछ लोगों ने खुलासा किया है कि उन पर अभिषेक बनर्जी का नाम लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था. शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल पुलिस को मामले की जांच कर रहे सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश पर भी रोक लगा दी थी.

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