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तेलंगाना: विवेकानंद हत्या मामले में सीबीआई ने सांसद की अग्रिम जमानत का किया विरोध, कहा सीएम जगन को थी जानकारी

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Published : May 27, 2023, 11:04 AM IST

Etv BharatTelangana: CBI opposes anticipatory bail to Avinash Reddy in Vivekananda murder case
Etv Bhaतेलंगाना: विवेकानंद हत्या मामले में सीबीआई ने अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत का किया विरोधrat

तेलंगाना उच्च न्यायालय में विवेकानंद रेड्डी हत्या के मामले में आरोपी कडप्पा के सांसद वाई.एस.अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान सीबीआई ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया.

हैदराबाद: चर्चित विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड में आरोपी सांसद अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर तेलंगाना उच्च न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान सीबीआई ने इस याचिका का विरोध किया. सीबीआई ने न्यायालय में अहम खुलासा करते हुए कहा कि इस समय आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए. इससे मामले की जांच प्रभावित हो सकती है. जांच में तेजी लाने के लिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है. इससे पहले उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया.

सीबीआई ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को पूर्व मंत्री विवेकानंद रेड्डी की हत्या के बारे में जानकारी उनके निजी सहायक एमवी कृष्णा रेड्डी ने किसी दूसरे को बताने से पहले दी. सीबीआई ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि अगर आईपीडीआर के माध्यम से सांसद अविनाश रेड्डी के फोन की जांच की गई, तो वह हत्या की सुबह 4.11 बजे व्हाट्सएप पर सक्रिय थे. विवेकानंद की हत्या के बारे में वाईएस जगन को सूचित करने में अविनाश रेड्डी की भूमिका की जांच की जानी चाहिए. सीबीआई ने कहा कि दूसरा आरोपी वाई सुनील यादव, विवेकानंद की हत्या के बाद रात 1.58 बजे अविनाश रेड्डी के घर पर मौजूद था और अविनाश के व्हाट्सएप वॉयस कॉल को देखते हुए पुलिस हिरासत में सांसद से पूछताछ करना जरूरी है.

सीबीआई ने बताया कि इस महीने की 22 तारीख को सीबीआई की एक टीम अविनाश रेड्डी को गिरफ्तार करने के लिए कुरनूल के विश्वभारती अस्पताल के लिए रवाना हुई, लेकिन अविनाश के चाहनेवाले वहां इकट्ठा हो गए और सड़क को जाम कर दिया. कुरनूल एसपी ने अविनाश रेड्डी को गिरफ्तार करने में मदद मांगी. क्योंकि उन्हें शांति और सुरक्षा भंग होने की चिंता थी. इसमें कहा गया कि वह 22 तारीख को भी सुनवाई में शामिल नहीं हुए. इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक जांच पूरी करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन अविनाश रेड्डी जानबूझकर जांच को रोकने के लिए अड़ंगा लगा रहे हैं. इन्हीं कारणों को देखते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने की मांग की है.

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सीबीआई ने कहा कि अविनाश रेड्डी ने अलग-अलग बयान दिए हैं और हत्या के पीछे की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए वह सामने नहीं आ रहे हैं. इसमें कहा गया है कि पहले अदालत के संज्ञान में यह बात लाई गई थी कि पुलिस हिरासत में जांच जरूरी है. सुनीता के वकील ने तेलंगाना उच्च न्यायालय को बताया कि सीबीआई ने खुलासा किया था कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व मंत्री विवेका की हत्या के बारे में पहले से ही जानते थे. सीबीआई को यह बताना चाहिए था कि यह कैसे हुआ था. विवेका मर्डर केस में सीबीआई ने खुलासा किया है कि अविनाश रेड्डी जांच में सहयोग किए बिना नई-नई थ्योरी के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं.

उन्होंने कहा कि वह एक मूक व्यक्ति नहीं बल्कि एक शक्तिशाली राजनीतिक नेता हैं और पिछले दो दिनों में कुरनूल में हुई घटनाएं इस बात को साबित करती हैं. ज्ञात हो कि अविनाश रेड्डी के समर्थकों ने उनकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए सड़क के किनारे प्रदर्शन किया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जस्टिस एम. लक्ष्मण ने शुक्रवार को अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की. बहस शुक्रवार सुबह 10 बजकर 50 मिनट पर शुरू हुई और शाम छह बजे तक चली. सुनीता रेड्डी के वरिष्ठ अधिवक्ता एल रविचंदर ने दलीलें सुनने के दौरान कहा कि अब विवेका की हत्या को लेकर नई थ्योरी दी जा रही है.

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