हैदराबाद : तेलंगाना सरकार (Government of Telangana) ने सात साल बाद जमीन, फ्लैट और अन्य संपत्ति के बाजार मूल्य तथा स्टांप शुल्क दरों में संशोधन करने की घोषणा की है. नई दरें 22 जुलाई से प्रभाव में आएंगी. कृषि भूमि के लिये सर्वाधिक न्यूनतम मूल्य 75,000 रुपये प्रति एकड़ तय किया गया है.
मंगलवार को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इससे पहले 2013 में (अविभाजित आंध्र प्रदेश में) दिशानिर्देश बाजार मूल्य में संशोधन किया गया था. इसे पंजीकरण के लिए बुनियादी कीमत के रूप में भी जाना जाता है। तेलंगाना (2014 में) के गठन के बाद से दरों में समीक्षा नहीं की गयी थी.
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कृषि भूमि के लिए मौजूदा मूल्य को निम्न श्रेणी में 50 प्रतिशत, मध्य श्रेणी में 40 प्रतिशत और उच्च श्रेणी में 30 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है. विज्ञप्ति के अनुसार खुले भूखंडों के मामले में, अब तक का न्यूनतम मूल्य 100 रुपये प्रति वर्ग गज था, जिसे अब संशोधित कर 200 रुपये प्रति वर्ग गज कर दिया गया है.
खुले भूखंडों के बुनियादी कीमत को निचली श्रेणी में 50 प्रतिशत, मध्य श्रेणी में 40 प्रतिशत और उच्च श्रेणी में 30 प्रतिशत संशोधित किया गया है. फ्लैट/अपार्टमेंट के लिए मौजूदा न्यूनतम मूल्य 800 रुपये प्रति वर्ग फुट है, जिसे अब बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति वर्ग फुट कर दिया गया है. फ्लैट/अपार्टमेंट के मामले में निचली श्रेणी में 20 प्रतिशत और उच्च श्रेणी में 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. राज्य में खरीद और अन्य लेन-देन के लिये स्टांप शुल्क दर को मौजूदा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है.
(पीटीआई-भाषा)