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तेलंगाना: बच्ची से रेप के मामले में शख्स को 20 साल की सजा

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 23, 2023, 12:37 PM IST

तेलंगाना के नलगोंडा जिले में एक बलात्कार के मामले में अदालत ने दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है. Nalgonda court girl rape case

Telangana 20 years imprisonment for the youth who raped the girl
तेलंगाना: बच्ची से रेप के मामले में शख्स को 20 साल की सजा

नलगोंडा: तेलंगाना के नलगोंडा जिले में एक सत्र न्यायाधीश ने बलात्कार के मामले में दोषी के खिलाफ सख्त सजा सुनाई है. अदालत ने 20 साल कैद की सजा और जुर्माना लगाया है. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की. तेलंगाना के नलगोंडा जिले के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी.तिरुपति ने शुक्रवार को एक बच्ची (11) से बलात्कार कर उसे गर्भवती करने वाले व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा की सुनायी है.

पेश मामले के अनुसार पिछले साल दिसंबर में नलगोंडा के पास के इलाके की एक बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया था. वारदात को अंजाम उसी इलाके में रहने वाले शख्स निजामुद्दीन (36) ने दिया था. बलात्कार के चलते पीड़िता गर्भवती हो गई थी. पीड़िता के परिजनों की शिकायत के मुताबिक ग्रामीण एससीआई कांचरला भास्कर रेड्डी ने पुलिस के साथ अदालत में पर्याप्त सबूत पेश किए.

इस मामले में विशेष वकील सिरिगिरी वेंकट रेड्डी ने दलीलें पेश की. न्यायाधीश ने दोषियों को पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत अलग-अलग धाराधों में 20-20 साल की सजा सुनाई. सभी सजा एक साथ चलेगी. साथ ही न्यायाधीश ने पीड़ित लड़की को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया. उन्हें इस राशि को बैंक में जमा करने और लड़की के भविष्य के लिए उपयोग करने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा अपराधी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना और लगाया गया. आदेश में कहा गया है कि यह रकम लड़की के परिजनों को भी सौंपी जाए. नलगोंडा डीएसपी ममिला श्रीधर रेड्डी ने ग्रामीण पुलिस स्टेशन के उन कर्मचारियों को सम्मानित किया जिन्होंने एक साल के भीतर जांच पूरी की और अपराधी को सजा दिलाई.

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