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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, हिरासत में लिए दोनों अफसरों को छोड़ने के न‍िर्देश

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Published : Apr 20, 2023, 8:00 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक.

अपर महाधिवक्ता और विशेष अधिवक्ता ने दोनों अधिकारियों को छोड़ने की सिफारिश की. इस पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाने को कहा. इसके बाद कोर्ट का आदेश दिखाया गया.

प्रयागराज : सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर जजों की सुविधाओं के मामले में आदेश की अवहेलना पर वित्त विभाग के दो सचिवों को हिरासत में लेने और प्रदेश शासन के मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव वित्त को वारंट जारी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने हिरासत में लिए गए दोनों अफसरों को तत्‍काल छोड़ने के न‍िर्देश द‍िए हैं. कोर्ट का आदेश आने के बाद दोनों अधिकारियों को अभिरक्षा से मुक्त कर दिया गया.

गुरुवार सुबह हुई सुनवाई के बावजूद दोनों अफसर मुक्त नहीं हो सके थे. उन्हें महानिबंधक कार्यालय में अभिरक्षा में रखा गया था. वित्त विभाग के सचिव एसएमए रिजवी एवं विशेष सचिव वित्त सरयू प्रसाद मिश्र को दिन में 11 बजे न्यायमूर्ति सुनीत कुमार एवं न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार चतुर्थ की खंडपीठ के समक्ष पेश होना था. साथ ही मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव वित्त को वारंट जारी कर हाजिर होने का निर्देश दिया गया था. मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव नहीं आए. सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. इस पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मांगी.

अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी, विशेष अधिवक्ता एलपी मिश्र ने अधिकारियों को छोड़ने की अपील की. कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल को सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाएं और स्वतंत्र हों जाएं. एक बार सुनवाई स्थगित हो गई, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाया गया. इस पर अधिकारियों को मुक्त करने का आदेश दिया गया.

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर जजों को मिल रही सुविधाओं के अवमानना मामले में बुधवार को दोनों अफसरों को हिरासत में ले लिया था. इस फैसले को चुनौती देते हुए दोनों अफसर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे. इसके बाद कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली.

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