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CBI Plea In SC Against DK Shivkumar: सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ जांच पर लगी रोक हटाने से किया इनकार

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 16, 2023, 3:10 PM IST

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ जांच पर कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक को हटाने से इनकार कर दिया. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम रोक को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की थी. Supreme Court, Karnataka Deputy CM DK Shivkumar, Central Bureau Of Investigation, Case Against DK Shivkumar, CBI Plea In SC Against Shivkumar.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले की सीबीआई जांच पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह व्यक्ति कहीं भाग नहीं रहा है. सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष कहा कि मामले में 90 प्रतिशत जांच पूरी हो चुकी है.

राजू ने तर्क दिया कि हलफनामे में दिए गए झूठे बयान पर रोक लगा दी गई थी और अदालत से रोक हटाने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया. शीर्ष अदालत ने कहा कि हम इस पर एकतरफा रोक नहीं लगा रहे हैं. वह आदमी कहीं भाग नहीं रहा है और कहा कि वह मामले की जांच करेगी. पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी भी शामिल थीं, ने कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख शिवकुमार को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर, 2023 को तय की.

सीबीआई ने दावा किया है कि शिवकुमार ने अप्रैल 2013 से अप्रैल 2018 तक आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 74.93 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की, जब वह कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार में ऊर्जा मंत्री थे. अक्टूबर 2020 में, सीबीआई ने उनसे जुड़े लगभग 70 परिसरों पर अगस्त 2017 में की गई आयकर विभाग की तलाशी के निष्कर्षों के आधार पर, भ्रष्टाचार के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की.

इस साल फरवरी में न्यायमूर्ति के. नटराजन की अगुवाई वाली कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने 2020 के 74 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिवकुमार को अस्थायी राहत दी थी, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही थी. अप्रैल में एकल न्यायाधीश ने उनकी याचिका खारिज कर दी. हालांकि, मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वर्ले की अगुवाई वाली खंडपीठ ने जून, 2023 में एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी.

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