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Supreme Court News: राज्यों को ईसाइयों पर हमले की रिपोर्ट 4 सप्ताह में दाखिल करने का निर्देश

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Published : Mar 13, 2023, 9:06 PM IST

Supreme Court News
सुप्रीम कोर्ट की खबरें

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने राज्यों में ईसाइयों पर हुए हमलों पर रिपोर्ट दर्ज कराएं, जिन मामलों में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी. यूपी और हरियाणा सरकार ने इस शीर्ष अदालत के निर्देशों पर कहा कि उन्होंने अपने जबाव पहले ही दाखिल कर दिए हैं.

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोमवार को उन राज्यों से रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा, जिन्होंने ईसाइयों के खिलाफ हमलों पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी. एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने आज जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ को सूचित किया कि हरियाणा को छोड़कर किसी भी राज्य ने जवाब दाखिल नहीं किया है.

तब यूपी राज्य की ओर से पेश एएजी गरिमा प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने भी अपना जवाब दाखिल कर दिया है. अदालत का आदेश दिया कि शेष राज्यों के मुख्य सचिव तीन सप्ताह के भीतर गृह मंत्रालय के साथ सूचना साझा करें. चार सप्ताह के बाद सूची बनाएं. अदालत ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए शीर्ष अदालत से निर्देश मांगने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन पर कथित रूप से हमले बढ़ रहे हैं.

मामले की पिछली सुनवाई में, अदालत ने सभी राज्यों को दो महीने के भीतर इस तरह के अपराध के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने, की गई जांच, गिरफ्तार लोगों की संख्या और यदि आरोप पत्र दायर किया गया है, तो उसके बारे में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. अदालत ने कहा था कि रिपोर्ट से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि तहसीन पूनावाला के निर्देशों का पालन किया गया है या नहीं.

केंद्र सरकार ने कोर्ट में याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जिस जानकारी के आधार पर याचिकाकर्ता झूठ बोल रहा है वह चुनिंदा स्वयंसेवी स्रोतों से है जिसमें या तो झूठी रिपोर्ट दी गई है या घटनाओं को गलत तरीके से पेश किया गया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा था कि वे कैसे पता लगा रहे हैं कि हिंसा व्यक्ति के समुदाय के कारण हुई है और किसी अन्य कारण से नहीं.

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याचिकाकर्ता ने कहा था कि विभिन्न चर्चों और पादरियों पर हमला किया गया था और उन्होंने न केवल रिपोर्टों पर भरोसा किया था बल्कि व्यक्तियों से संपर्क भी किया था. अदालत ने तब सरकार को रिपोर्टों को सत्यापित करने का निर्देश दिया था और राज्यों से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था.

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