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कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट 27 अप्रैल को करेगा सुनवाई

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Published : Apr 23, 2021, 8:42 AM IST

Updated : Apr 23, 2021, 12:43 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोविड-19 से संबंधित स्थिति को गुरुवार को राष्ट्रीय आपातकाल करार दिया. हजारों टन ऑक्सीजन के उत्पादन तथा रोगियों के लिए इसकी निशुल्क आपूर्ति जैसे आधार पर तमिलनाडु में स्टरलाइट कॉपर संयंत्र को खोलने के वेदांता समूह के आग्रह पर सुनवाई को सहमत हो गया, जिस पर आज सुनवाई हुई. CJI ने कहा कि इस मामले को मंगलवार 27 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

वेदांता की याचिका
वेदांता की याचिका

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान आवश्यक सामग्रियों एवं सेवाओं के वितरण से संबंधित स्वत: संज्ञान वाले मामले में 27 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

उच्चतम न्यायालय ने कहा हमें भी यह जानकर बहुत तकलीफ हो रही है कि कोविड संबंधित मामले में साल्वे को न्याय मित्र नियुक्त करने पर कुछ वकील क्या कह रहे हैं .

न्यायालय ने आगे कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान सेवाओं एवं आवश्यक आपूर्तियों के वितरण पर स्वत: संज्ञान के मामले में जवाब दायर करने के लिए केंद्र को वक्त दिया.

उच्चतम न्यायालय ने उसका आदेश पढ़े बिना टिप्पणी करने के लिए कुछ वरिष्ठ वकीलों को फटकार लगाई और कहा कि उसने उच्च न्यायालयों से मामलों को अपने पास नहीं भेजा है. उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे से कहा, आपने हमारा आदेश पढ़े बिना ही हमपर आरोप लगा दिया है.

हमने एक शब्द भी नहीं कहा है और न ही उच्च न्यायालयों को रोका है, हमने केंद्र से उच्च न्यायालयों का रुख करने और उन्हें रिपोर्ट देने को कहा है .

बता दें कि, उच्चतम न्यायालय ने देश में कोविड-19 से संबंधित स्थिति को बृहस्पतिवार को 'राष्ट्रीय आपातकाल' करार दिया और हजारों टन ऑक्सीजन के उत्पादन तथा रोगियों के लिए इसकी निशुल्क आपूर्ति जैसे आधार पर तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित स्टरलाइट कॉपर इकाई को खोलने के वेदांता समूह के आग्रह पर सुनवाई को सहमत हो गया. सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई. अब इस मामले की फिर से सुनवाई 27 अप्रैल को होगी.

बता दें कि, प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की आपत्ति को नहीं माना, जिसने शुरू में वेदांता की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने और इसे खोले जाने का विभिन्न आधारों पर विरोध किया तथा यह भी कहा कि शीर्ष अदालत इस तरह के अनुरोध को पूर्व में खारिज कर चुकी है.

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पीठ ने कहा, हम यह सब समझते हैं. हम सुनिश्चित करेंगे कि संयंत्र सभी पर्यावरण नियमों का पालन करे और इसकी ऑक्सीजन उत्पादन इकाई को काम करने की अनुमति दी जाएगी. हम ऑक्सीजन संयंत्र के मुद्दे पर हैं.

न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में कहा था, देश में लगभग राष्ट्रीय आपातकाल है और आप (तमिलनाडु सरकार) समाधान की बात नहीं करते. हम इस पर (वेदांता की याचिका) आज (शुक्रवार) सुनवाई करेंगे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, देश को ऑक्सीजन की अत्यंत आवश्यकता है और केंद्र प्रत्येक स्रोत से ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है. वेदांता अपने संयंत्र को शुरू करना चाहता है, लेकिन वेदांता को केवल स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन उत्पाद करने के वास्ते इसे (संयंत्र) शुरू करने की अनुमति दीजिए.

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मेहता ने कहा, पर्यावरण रक्षा और जीवन रक्षा चुनने के मुद्दे पर हमें अवश्य ही जीवन रक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए.

वेदांता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा, याचिका पर आज ही तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए क्योंकि रोजाना लोग मर रहे हैं और हम कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन एवं आपूर्ति कर सकते हैं.

साल्वे ने कहा, यदि आज आप हमें अनुमति दे देते हैं तो हम पांच से छह दिन में काम शुरू कर सकते हैं. कंपनी हर रोज कई टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकती है और यह इसकी निशुल्क आपूर्ति को तैयार है.

तमिलनाडु सरकार ने हालांकि रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा, कंपनी द्वारा कोई भी ऑक्सीजन उत्पादन दो से चार सप्ताह से पहले शुरू नहीं किया जा सकता. पीठ अंतरिम आवेदन पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी.

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शीर्ष अदालत ने पूर्व में खनन दिग्गज वेदांता की तूतीकोरिन स्थित स्टरलाइट कॉपर इकाई से संबंधित याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था, जो प्रदूषण संबंधी चिंताओं के चलते मई 2018 से बंद है.

न्यायालय ने पिछले साल दो दिसंबर को वेदांता लिमिटेड की अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें स्टरलाइट कॉपर संयंत्र का निरीक्षण करने और प्रदूषण स्तर का आकलन करने के वास्ते एक महीने के लिए काम करने की अनुमति मांगी थी.

इकाई के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के चलते पुलिस की गोलीबारी में 13 लोगों के मारे जाने के बाद तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 23 मई 2018 के आदेश पर वेदांता के कॉपर संयंत्र को बंद कर दिया गया था.

Last Updated : Apr 23, 2021, 12:43 PM IST
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