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SC On Haryana Plea: हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को डोमेन का ज्ञान है, वे न्यायिक जरूरतों को समझते हैं: सुप्रीम कोर्ट

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 28, 2023, 6:45 PM IST

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने हरियाणा सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें न्यायिक अधिकारियों की पूरी चयन प्रक्रिया लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति मांगी गई थी.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को विषय और सेवा की प्रकृति दोनों का ज्ञान होता है, इसलिए न्यायिक सेवा की जरूरतों को समझने के लिए उच्च न्यायालय सबसे अच्छी स्थिति में है. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने हरियाणा सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें लोक सेवा आयोग के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों की पूरी चयन प्रक्रिया आयोजित करने की अनुमति मांगी गई थी.

पीठ ने कहा, 'हमारा विचार है कि राज्य सरकार ने इस अदालत के समक्ष पर्याप्त सामग्री नहीं रखी है, जो 2007 से पंद्रह वर्षों से चली आ रही कार्रवाई से विचलन की गारंटी दे, जिसमें हाल ही में 14 दिसंबर 2020 की अधिसूचना भी शामिल है.' पीठ ने यह कहा कि राज्य सरकार वस्तुनिष्ठ डेटा पेश करके व्यवस्था में संशोधन की मांग करते हुए इस अदालत के समक्ष नहीं आई है, जो या तो उच्च न्यायालय की अब तक अपना कार्य करने में असमर्थता का संकेत दे या यह प्रदर्शित करे कि उच्च न्यायालय द्वारा संचालित प्रक्रिया में कमियां रही हैं.

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि जूनियर सिविल जजों की मौजूदा 175 रिक्तियां जल्द से जल्द भरी जाएं. शीर्ष अदालत ने पिछले आदेश को संशोधित करने के लिए हरियाणा सरकार के एक आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें भर्ती का काम तीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता और हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की एक समिति को सौंपा गया था.

पीठ ने 26 सितंबर को पारित एक आदेश में कहा कि इसलिए, राज्य सरकार इस आदेश की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी कि भर्ती एक समिति द्वारा आयोजित की जाए जिसमें (i) मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश, (ii) हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव, (iii) हरियाणा के महाधिवक्ता और (iv) हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शामिल हों.

पीठ ने यह नोट किया कि नियम 7बी के प्रतिस्थापन द्वारा, नियम बनाने की शक्ति के प्रयोग के आधार पर अपनाई जाने वाली सुसंगत कार्रवाई इस समझ पर आधारित होगी कि उच्च न्यायालय और राज्य तथा लोक सेवा आयोग दोनों के प्रतिनिधियों वाली एक व्यापक-आधारित समिति को यह कार्य सौंपा जाना चाहिए. पीठ ने कहा कि यह इस स्थिति को स्वीकार करता है कि न्यायिक सेवा की जरूरतों को समझने के लिए उच्च न्यायालय सबसे अच्छी स्थिति में है.

पीठ ने आगे कहा कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को विषय और सेवा की प्रकृति दोनों का ज्ञान होता है. पीठ ने कहा कि यदि यह समझ, जो 2007 से लगातार कार्रवाई में परिलक्षित होती रही है, से विचलित होना है, तो इसे ठोस सामग्री पर आधारित होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से कमी पाई गई है.

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