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सुप्रीम कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका खारिज की

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Published : Oct 18, 2022, 11:55 AM IST

Updated : Oct 18, 2022, 12:12 PM IST

SC dismisses plea of alleged conman Sukesh Chandrashekhar seeking transfer from Mandoli jail in Delhi to another jail
सुप्रीम कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका खारिज कीEtv Bharat

सुप्रीम कोर्ट ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका खारिज कर दी है. उसने दिल्ली की मंडोली जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर की मांग की थी.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका खारिज कर दी है. याचिका में दिल्ली की मंडोली जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरण की मांग की गई थी. सुकेश चंद्रशेखर कभी सीएम का पोता बन कर तो कभी SC का जज बन कर, नेताओं से लेकर मशहूर अभिनेत्रियों तक सुकेश चंद्रशेखर ने हर किसी को ठगा.

  • Supreme Court dismisses plea of alleged conman Sukesh Chandrashekhar seeking transfer from Mandoli jail in Delhi to another jail where present DG Prisons is not in charge. pic.twitter.com/bQTUYeSbbf

    — ANI (@ANI) October 18, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

सुकेश चंद्रशेखर ने रोहिणी जेल में बैठकर 200 करोड़ रुपये की ठगी की. इसमें जेल अधिकारी उसकी मदद कर रहे थे. इसके लिए उन्हें मोटी रकम मिल रही थी. यह खुलासा तिहाड़ जेल की जांच में हुआ था. इस मामले में 6 जेल अधिकारियों को पहले ही निलंबित कर दिया गया था. जानकारी के अनुसार, वर्ष 2017 में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फर्जीवाड़े के एक मामले में सुकेश चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया था. वर्ष 2017 में इलेक्शन कमीशन के नाम पर उसने रुपये लिए थे.

यह केस अभी अदालत में चल रहा है. रोहिणी जेल में बैठकर उसने बीते 1 साल में फोर्टिस के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपये की उगाही की. शिवेंद्र सिंह को जेल से निकालने की एवज में यह रकम ली गई थी. इस घटना को लेकर आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उस पर मकोका भी लगाया है.

Last Updated :Oct 18, 2022, 12:12 PM IST
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