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SC on Premature Release : सजा माफी बोर्ड केवल पीठासीन न्यायाधीश- पुलिस रिपोर्ट पर न रहें निर्भर : SC

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 26, 2023, 5:42 PM IST

24 साल से जेल में बंद व्यक्ति की समयपूर्व रिहाई के आवेदन को रिमिशन बोर्ड ने दो बार खारिज कर दिया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छूट बोर्ड को पूरी तरह से पीठासीन न्यायाधीश या पुलिस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए. वह चाहे तो किसी मनोवैज्ञानिक से उसके संबंध में रिपोर्ट मांग सकती है. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता सुमित सक्सेना की रिपोर्ट.

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छूट बोर्ड को पूरी तरह से पीठासीन न्यायाधीश या पुलिस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए. न्यायमूर्ति एस. रवीन्द्र भट और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि बोर्ड (छूट बोर्ड) को पूरी तरह से पीठासीन न्यायाधीश या पुलिस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए.

बेंच ने कहा कि उपयुक्त सरकार को समय से पहले रिहाई के लिए आवेदन करने वाले दोषी से बातचीत/साक्षात्कार के बाद एक योग्य मनोवैज्ञानिक द्वारा समसामयिक रूप से तैयार की गई रिपोर्ट से लाभ मिलेगा, साथ ही यह न्याय के उद्देश्यों की भी पूर्ति करेगा.

कोर्ट ने कहा कि सरकार दोषी की उम्र, स्वास्थ्य की स्थिति, पारिवारिक रिश्ते और पुन: एकीकरण की संभावना, अर्जित छूट की सीमा, और दोषसिद्धि के बाद के आचरण सहित अन्य बिंदुओं पर विचार कर सकती है. उसे ये भी देखना चाहिए कि क्या दोषी ने कोई शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है. हिरासत में रहते हुए उसके द्वारा दी गई स्वयंसेवी सेवाएं, कार्य, जेल आचरण आदि को भी देखा जाना चाहिए.

पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति भट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे कैदियों में निराशा और हताशा की भावना पैदा हो सकती है, जो खुद को सुधरा हुआ मान सकते हैं - लेकिन जेल में निंदा की जाती रहेगी.

ये है मामला : शीर्ष अदालत ने राजो नामक व्यक्ति की याचिका पर विचार करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसकी समयपूर्व रिहाई के आवेदन को रिमिशन बोर्ड ने दो बार खारिज कर दिया था. याचिकाकर्ता वर्तमान में तीन व्यक्तियों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है - जिनमें से दो पुलिस कर्मी (दफादार) थे. 24 मई 2001 को उसे तीन अन्य सह-अभियुक्तों के साथ दोषी ठहराया गया था. याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसने अभियोजन न चलाने की उसकी याचिका खारिज कर दी थी.

ये की टिप्पणी : शीर्ष अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड, स्पष्ट रूप से इस ओर इशारा करता है कि याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करने का कारण, पहले दौर में पीठासीन न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत प्रतिकूल रिपोर्ट है, जिस पर तत्कालीन पीठासीन न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लापरवाही से भरोसा किया गया था और दोहराया गया था.

पीठ ने कहा, 'पीठासीन न्यायाधीशों द्वारा प्रस्तुत दोनों रिपोर्ट (प्रासंगिक समय पर), एक आकस्मिक राय प्रदर्शित करती हैं, जो पूरी तरह से न्यायिक रिकॉर्ड पर आधारित है, जिसमें संभवतः ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा अपराध की खोज शामिल है.'

न्यायमूर्ति भट ने कहा कि यह याचिकाकर्ता के बारे में केवल एक दिनांकित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिसमें दोषी द्वारा अपनी सजा काटने के दौरान की गई प्रगति पर विचार करने का सीमित अवसर है. न्यायमूर्ति ने कहा 'फिर भी, रिमिशन बोर्ड ने अन्य प्राधिकारियों - जैसे परिवीक्षा अधिकारी, और जेल प्राधिकारियों, पर पीठासीन न्यायाधीश की राय को विशेषाधिकार दिया है, जो सजा के बाद सुधार पर टिप्पणी करने के लिए कहीं बेहतर स्थिति में हैं.'

शीर्ष अदालत ने कहा कि इस बात पर बार-बार जोर दिया गया है कि सबसे गंभीर अपराध में भी कारावास का उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य सुधार लाने का है.

24 अगस्त को दिए गए फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा: 'रिट याचिकाकर्ता द्वारा पहले से ही कारावास की लंबी अवधि और उसकी उम्र को देखते हुए, छूट बोर्ड को जल्द से जल्द आवेदन पर विचार करने और अपना निर्णय देने का प्रयास करना चाहिए.'

न्यायमूर्ति भट्ट ने कहा कि इस फैसले की एक प्रति इस अदालत की रजिस्ट्री द्वारा बिहार सरकार के गृह सचिव, जो कि रिमिशन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, के साथ-साथ रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय में न्यायपालिका के संबंधित पीठासीन न्यायाधीश को भेजी जाएगी.

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