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'.. तो सिविल कोर्ट बंद कर दें'.. बुलडोजर ऐक्शन पर हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

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Published : Dec 3, 2022, 10:51 PM IST

पटना हाईकोर्ट ने अवैध रूप से मकान तोड़े जाने पर कड़ी नाराजगी (HC Displeasure over Illegal Demolition Of House) जाहिर की है. पुलिस के भू माफिया के साथ मिलीभगत और अवैध रूप से मकान ध्वस्त करने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. पढ़ें पूरी खबर..

Patna High Court Etv Bharat
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पटना: पटना हाइकोर्ट (Patna High Court News) ने पुलिस के भू माफिया के साथ मिलीभगत और अवैध रूप से मकान ध्वस्त (Illegal Demolition Of House In Patna) करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. जस्टिस संदीप कुमार (Justice Sandeep Kumar) ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई में पूर्वी पटना के एसपी, पटना सिटी के सीओ और अगमकुआं थाना के एसएचओ को तलब किया है. कोर्ट ने अवैध रूप से मकान ध्वस्त करने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब ऐसे ही पुलिस काम करेगी तो सिविल कोर्ट बंद कर दें.

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बुलडोजर ऐक्शन पर हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी : पटना हाईकोर्ट ने पुलिस के मनमाने रवैए पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि, क्या यहां भी बुलडोजर चलेगा?. पुलिस थाने में पैसा दे कर मनमाने काम करवाए जा सकते हैं. सारी ताकत पुलिस को मिल गई है क्या? कोर्ट ने चेतावनी दी कि इस मामले में कोर्ट पांच- पांच लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दे सकता है, जिसे पुलिस अधिकारियों को अपनी जेब से देना पड़ेगा.

पटना HC ने पुलिस की कार्रवाई पर जताई कड़ी नारजगी : कोर्ट को बताया कि भू माफिया के शह पर याचिकाकर्ता व उसके परिवार वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है. कोर्ट ने इस प्राथमिकी पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश देते हुए उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 8 दिसंबर, 2022 को होगी.

बताया जाता है कि पटना के अगमकुंआ थाने क्षेत्र एक घर को अवैध अतिक्रमण बताकर बुल्डोजर से गिरा दिया गया था. इस संबंध में पीड़ित ने पुलिस पर भू-माफिया के साथ सांठ-गांठ का आरोप लगाते हुए पटना हाईकोर्ट से न्याय की गुहार लगाई थी. इस में मामले में पटना हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए पीड़ित के पक्ष में आदेश जारी किया.

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