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विपक्षी गठबंधन के नाम में कुछ भी अवैध नहीं है, बीजेपी 'इंडिया' से घबरा गई है : कांग्रेस

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Published : Jul 29, 2023, 6:41 PM IST

INDIA
विपक्षी गठबंधन

केरल उच्च न्यायालय के जुलाई के आदेश में कहा गया है कि राजनीतिक दलों का गठजोड़ केरल सहित किसी भी संक्षिप्त नाम का उपयोग कर सकता है. उन्होंने कहा कि गठबंधन का नाम एक गठन का नाम है न कि किसी पार्टी का. पार्टियां चुनाव आयोग में पंजीकृत होती हैं. कोई भी गठबंधन चुनाव आयोग के नियमों के अधीन नहीं है. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता अमित अग्निहोत्री की रिपोर्ट.

नई दिल्ली : कांग्रेस ने नए विपक्षी गठबंधन को निशाना बनाने के लिए शनिवार को भाजपा की आलोचना की और कहा कि समूह के नाम 'इंडिया' में कुछ भी अवैध नहीं है.

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने ईटीवी भारत से कहा कि 'भाजपा नए विपक्षी गठबंधन 'INDIA' को निशाना बनाकर सस्ता प्रचार कर रही है. वे विपक्षी एकता से घबरा गए हैं और मैं उनकी राजनीतिक मजबूरियों को समझ सकता हूं. लेकिन मुझे लगता है कि जब वे कहते हैं कि नया नाम अवैध है तो उन्हें कानून की कोई समझ नहीं है. मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि गठबंधन के नाम इंडिया के बारे में कुछ भी अवैध नहीं है.'

उन्होंने कहा कि 'यह एक विस्तारित नाम का परिवर्णी शब्द है न कि एक शब्द. इसके अलावा, यह किसी भी तरह से प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम 1950 का उल्लंघन नहीं करता है.' 'इंडिया' नाम, जो भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन का संक्षिप्त रूप है, को 18 जुलाई को बेंगलुरु में आयोजित एक रणनीति सत्र में 26 विपक्षी दलों द्वारा अंतिम रूप दिया गया था.

उसी दिन बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील और बीजेपी महाराष्ट्र सोशल मीडिया कानूनी और सलाहकार विभाग के प्रमुख आशुतोष जे दुबे ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और गठबंधन के नाम पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई.

दुबे ने किया ट्वीट : दुबे ने ट्वीट किया, 'मैंने राजनीतिक लाभ के लिए भारत के नाम का उपयोग कर देश की गरिमा का अनादर करने के संबंध में भारत के चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कराई है. मुझे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को बढ़ावा देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता पर भरोसा है. मेरा मानना ​​है कि इस मामले में आपका हस्तक्षेप हमारे राष्ट्र की गरिमा को बनाए रखने और उन लोकतांत्रिक सिद्धांतों को संरक्षित करने में मदद करेगा जिन पर हमारा देश खड़ा है.'

कांग्रेस नेता ने पलटवार करते हुए कहा, 'इस व्यक्ति को कानून या निर्णयों का कोई ज्ञान नहीं है.' इस मामले में केरल उच्च न्यायालय के दो प्रत्यक्ष निर्णय हैं. एक दिसंबर में आया और दूसरा जुलाई में. जुलाई के आदेश में कहा गया है कि राजनीतिक दलों का संयोजन केरल सहित किसी भी संक्षिप्त नाम का उपयोग कर सकता है. उन्होंने कहा कि गठबंधन का नाम एक गठन का नाम है न कि किसी पार्टी का. पार्टियां चुनाव आयोग में पंजीकृत होती हैं. कोई भी गठबंधन चुनाव आयोग के नियमों के अधीन नहीं है. क्या उन्होंने चुनाव आयोग के साथ अपने गठबंधन का नाम एनडीए पंजीकृत कराया.

कांग्रेस नेता ने कहा कि, 'उक्त कानून के तहत इंडिया शब्द एक सामान्य शब्द है और इसमें दो चीजें निषिद्ध हैं.' उन्होंने कहा कि 'भारत गणराज्य, भारत सरकार और राष्ट्रपति जैसे नामों का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि वे सरकार के व्यावसायिक कार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं. लेकिन इसे भारत के लिए सच नहीं ठहराया जा सकता है, जो सामान्य है और अक्सर विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया न्यूज़. इसी तरह, आपके पास केरल स्टोर या असम स्टोर या दिल्ली क्लब जैसे नाम हो सकते हैं.'

कांग्रेस नेता ने कहा कि राजनीतिक रूप से विपक्ष को निशाना बनाने और तथ्यों से निपटने के बीच अंतर है. विवेक तन्खा ने कहा कि 'मैं आम तौर पर उम्मीद करता हूं कि एक राष्ट्रीय पार्टी को अपने लोगों को ऐसी बातें कहने की इजाजत नहीं देनी चाहिए जो तथ्यों और कानून के विपरीत हों. वे अब भारत नाम पर हमला कर रहे हैं. आप यह क्यों कह रहे हैं कि 'भारत' भ्रष्टाचार का प्रतीक है? देश कभी भी भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता, व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं.'

उन्होंने कहा कि 'वे विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है. विपक्ष गठबंधन के लिए एक अच्छा नाम लेकर आया और लंबे समय के बाद बीजेपी को मात मिली है.'

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