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आतंकी-गैंगस्टर मामले में एनआईए ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में 32 जगहों पर की छापेमारी

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 11, 2024, 3:22 PM IST

Updated : Jan 11, 2024, 4:25 PM IST

National Investigation Agency
राष्ट्रीय जांच एजेंसी

NIA Raid in Punjab, NIA Raid in Delhi, एनआईए ने देश के कई राज्यों में आतंकवादी-गैंगस्टर-ड्रग तस्कर रैकेट को खत्म करने के लिए छापेमारी की और गैंगस्टर्स की कई संपत्तियों को जब्त भी किया. एनआईए की टीम ने पंजाब के बठिंडा जिले में गैंगस्टर हैरी मौर के घर पर भी छापेमारी की. एनआईए ने हैरी मॉर के घर को सील कर दिया है.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि देश में आतंकवादी-गैंगस्टर-ड्रग तस्कर गठजोड़ को ध्वस्त करने की दिशा में एक और बड़े कदम में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 32 स्थानों पर तलाशी ली. छापेमारी आज सुबह शुरू हुई और आतंकवाद विरोधी एजेंसी की कई टीमों ने राज्य पुलिस बलों के साथ निकट समन्वय में तलाशी ली.

एजेंसी द्वारा तलाशी जा रही अन्य जगहों में हरियाणा के झज्जर और सोनीपत भी शामिल हैं. एजेंसी के अधिकारियों ने खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संगठित आतंकी-अपराध सिंडिकेट से जुड़े सदस्यों के परिसरों की तलाशी ली. यह छापेमारी एनआईए द्वारा 6 जनवरी को लॉरेंस बिश्नोई की चार संपत्तियों को जब्त करने के कुछ दिनों बाद की गई थी. इन संपत्तियों में से तीन अचल और एक चल थी.

  • The three cases in which the NIA action took place today relate to the terror activities being carried out by the Babbar Khalsa International, a banned terrorist organisation, and the terrorist-gangster networks operating in the country. Such activities include smuggling and…

    — ANI (@ANI) January 11, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

संपत्तियों को पहले गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में एनआईए टीमों द्वारा समन्वित छापेमारी में संलग्न किया गया था. एनआईए ने कहा है कि उसने पाया है कि ये सभी संपत्तियां आतंकवाद की कमाई हैं, जिनका इस्तेमाल आतंकी साजिश रचने और गंभीर अपराधों को अंजाम देने के लिए किया जाता है.

कुर्क की गई संपत्तियों में फ्लैट-77/4, आश्रय-1, सुलभ आवास योजना, सेक्टर-1, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश शामिल है, जो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आतंकी गिरोह के आश्रयदाता विकास सिंह से संबंधित है. कुर्क की गई दो अन्य संपत्तियां गांव बिशनपुरा, फाजिल्का, पंजाब में स्थित थीं, जो आरोपी दलीप कुमार उर्फ भोला उर्फ दलीप बिश्नोई के स्वामित्व में थीं.

खेवट नंबर 284, रग्बा तेदादी (बहुलवादी) 187/2390 में 59-15, हिस्सा (शेयर) बकादर, और खेवट नंबर 296, रगबा तेदादी (बहुवचन) 225-12 127/752 में, हिस्सा (शेयर) बक़दर दो संपत्तियां हैं. हरियाणा के यमुनानगर निवासी जोगिंदर सिंह के नाम पर पंजीकृत एक फॉर्च्यूनर कार भी जब्त की गई. एनआईए की जांच के अनुसार, विकास सिंह लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी है, जिसने पंजाब पुलिस मुख्यालय पर रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) हमले में शामिल आरोपियों सहित आतंकवादियों को शरण दी है.

जबकि जोगिंदर सिंह लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी गैंगस्टर काला राणा का पिता है. जोगिंदर सिंह आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा देने के लिए हथियारों और गोला-बारूद के परिवहन के उद्देश्य से अपनी फॉर्च्यूनर कार का उपयोग करने की अनुमति देकर गिरोह के सदस्यों को सुविधा प्रदान कर रहा था. आरोपी दलीप कुमार की संपत्ति का उपयोग हथियारों के भंडारण और छुपाने के लिए आश्रय और गोदाम के रूप में और आतंकवादी गिरोह के सदस्यों को शरण देने के लिए भी किया जा रहा था.

एनआईए ने अगस्त 2022 में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगियों के संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ यूए(पी)ए के तहत मामला दर्ज किया था. एजेंसी की जांच से पता चला कि गिरोह ने देश के कई राज्यों में अपना माफिया शैली का आपराधिक नेटवर्क फैला रखा है. ये नेटवर्क कई सनसनीखेज अपराधों में शामिल थे, जैसे लोकप्रिय पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के साथ-साथ प्रदीप कुमार जैसे धार्मिक और सामाजिक नेताओं की हत्या के अलावा, व्यापारियों और पेशेवरों से बड़े पैमाने पर जबरन वसूली.

एनआईए की जांच से यह भी पता चला है कि इनमें से कई आतंकी साजिशों की साजिश पाकिस्तान और कनाडा सहित विदेशों से या भारत भर की जेलों से संचालित संगठित आतंकी सिंडिकेट के नेताओं द्वारा रची गई थी. ऐसे आतंक और माफिया नेटवर्क और उनके समर्थन बुनियादी ढांचे को बाधित और नष्ट करने के अपने प्रयासों के तहत, एनआईए ने हाल के महीनों में कई लक्षित रणनीतियों को अपनाया है, जिसमें आतंकवाद की आय से प्राप्त उनकी संपत्तियों की कुर्की और जब्ती भी शामिल है.

Last Updated :Jan 11, 2024, 4:25 PM IST
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