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एनआईए ने सीपीआई (माओवादी) मगध जोन टेरर फंडिंग मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया

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Published : Jun 28, 2023, 8:46 PM IST

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बिहार के औरंगाबाद जिले के रहने वाले 22 वर्षीय अभिनव उर्फ गौरव कुमार उर्फ बिट्टू के खिलाफ रांची में एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया. अभिनव को इस साल 3 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ यूए (पी) अधिनियम, 1967 के तहत आरोप लगाया गया था.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को बिहार में प्रतिबंधित संगठन के मगध जोन के पुनरुद्धार के लिए सीपीआई (माओवादी) आतंकी वित्तपोषण मामले में अपना पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया. बिहार के औरंगाबाद जिले के 22 वर्षीय अभिनव उर्फ गौरव कुमार उर्फ बिट्टू के खिलाफ रांची में एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया है. अभिनव, जिन्हें इस साल 3 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, पर आईपीसी और यूए (पी) अधिनियम, 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.

एनआईए की जांच के अनुसार, अभिनव प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के लिए धन जुटाने की साजिश का हिस्सा था. यह भी पाया गया कि उसने मगध क्षेत्र में सीपीआई (माओवादी) के पुनरुद्धार के लिए सीपीआई (माओवादी) के पूर्व कैडरों को प्रेरित किया था और संगठन के कार्यकर्ताओं और झारखंड और बिहार में मगध क्षेत्र के अन्य हितधारकों के बीच एक माध्यम के रूप में काम किया था.

एनआईए ने यह पता चलने के बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला (आरसी-05/2021/एनआईए-आरएनसी) दर्ज किया था कि सीपीआई (माओवादी) कैडर और ओवरग्राउंड वर्कर (ओडब्ल्यूजी) आतंकी फंडिंग नेटवर्क चला रहे थे. इस साजिश का उद्देश्य मगध क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के लिए विभिन्न जेलों में बंद कैदियों और ओडब्ल्यूजी के साथ सक्रिय संपर्क में हथियारों और गोला-बारूद की खरीद और नए कैडरों की भर्ती के लिए धन जुटाना था.

एनआईए ने इस मामले में अभिनव के साथ तीन अन्य आरोपियों तरूण कुमार, प्रद्युम्न शर्मा और आनंदी पासवान को गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने 20 जनवरी को दो आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. एनआईए की जांच के अनुसार, प्रद्युम्न शर्मा ने अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची थी और अपने हिंसक और विध्वंसक डिजाइनों को आगे बढ़ाने के लिए हथियारों और गोला-बारूद की खरीद के लिए ठेकेदारों की जबरन वसूली सहित विभिन्न स्रोतों के माध्यम से धन जुटा रहा था। वे सीपीआई (माओवादी) कैडरों के प्रशिक्षण में भी लगे हुए थे.

एक अन्य घटनाक्रम में, जांच एजेंसी ने पिछले साल कर्नाटक में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कैडरों द्वारा भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण नेत्तारू की हत्या से संबंधित मामले में तीन फरार संदिग्धों के घरों पर व्यापक तलाशी ली है. भगोड़ों की तलाश के लिए एनआईए के प्रयासों के तहत मंगलवार को कर्नाटक के दो जिलों में तीन स्थानों की तलाशी ली गई.

एनआईए ने कोडागु जिले में अब्दुल नासिर और अब्दुल रहमान और दक्षिण कन्नड़ जिले में नौशाद के घरों पर तलाशी के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और दस्तावेज जब्त किए. जांच से पता चला कि इन तीनों पर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के विभिन्न ठिकानों पर परवीन नेट्टारू के मुख्य हमलावरों को शरण देने का संदेह है। तीनों के अलावा, मामले में पांच अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिसे एनआईए ने पिछले साल अगस्त में अपने कब्जे में ले लिया था.

यूए (पी) अधिनियम, आईपीसी और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एनआईए द्वारा अब तक भगोड़ों सहित कुल 21 लोगों पर आरोप पत्र दायर किया गया है. नेट्टारू की पिछले साल 26 जुलाई को दक्षिण कन्नड़ जिले के सुलिया तालुक के बेलारे गांव में पीएफआई के 'हत्यारे दस्ते' या 'सेवा दल' द्वारा हत्या कर दी गई थी. एनआईए ने कहा कि पीएफआई 2047 तक भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने के अपने अंतिम उद्देश्य के साथ सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और सांप्रदायिक नफरत फैलाने के उद्देश्य से ऐसी लक्षित 'घृणा हत्याओं' में शामिल रहा है.

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