Sidhu's wife Diagnosed With Cancer : सिद्धू की पत्नी को कैंसर, ट्विटर पर लिखा- कलयुग में सत्य बार-बार आपकी परीक्षा लेता है

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Published : Mar 24, 2023, 8:03 AM IST

Sidhu's wife Diagnosed With Cancer

पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को स्टेज 2 कैंसर डायग्नोस हुआ है. गुरुवार को उनकी सर्जरी भी हुई. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इसकी जानकारी दी.

नई दिल्ली : पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने खुलासा किया कि उन्हें स्टेज 2 कैंसर है. नवजोत कौर ने बताया कि गुरुवार को उनकी सर्जरी हुई है. नवजोत कौर सिद्धू ने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी शेयर की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पति के लिए एक भावुक नोट लिखा. पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू रोड रेज मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पटियाला सेंट्रल जेल में एक साल की सजा काट रहे हैं.

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सिद्धू की पत्नी ने लिखा कि वह उस अपराध के लिए जेल में है जो उन्होंने नहीं किया. उन्होंने लिखा कि इसके लिए दोषी सभी लोगों को क्षमा करें. उन्होंने लिखा कि हर दिन आपके बाहर आने का इंतजार करना बहुत पीड़ादायक है. शायद उससे कहीं ज्यादा जो आप अंदर रह कर झेल रहे हैं. आपके दुख को कम करने के लिए यह शेयर कर रही हूं. जैसा कि अंदाजा था, यह और बुरा होता जा रहा है.
आपका इंतजार कर रही थी. लेकिन बार-बार हम न्याय से वंचित हो रहे है.

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उन्होंने लिखा कि कलयुग में सत्य शक्तिशाली है, लेकिन बार-बार आपकी परीक्षा लेता है. क्षमा करें, अब और आपका इंतजार नहीं कर सकती. क्योंकि यह दूसरे चरण का तेजी से फैलता हुआ कैंसर है. आज सर्जरी होनी है. किसी को दोष नहीं दे रही. शायद, यही भगवान की योजना है. बिलकुल परफेक्ट. तीन दशक पुराने रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 19 मई को पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल कैद की सजा सुनाई थी.

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पटियाला के सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने 22 सितंबर, 1999 को सिद्धू और उनके सहयोगी को मामले में साक्ष्य की कमी और संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. पीड़ित परिवारों ने इस फैसले को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने 2006 में सिद्धू को दोषी ठहराया. हाईकोर्ट ने उन्हें तीन साल कारावास की सजा सुनाई. फिर सिद्धू ने इस फैसले के खिलाफ आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. 27 दिसंबर, 1988 को, सिद्धू ने कथित तौर पर गुरनाम सिंह को थप्पड़ मारा था जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

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(एएनआई)

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