ETV Bharat / bharat

MP: रेप पीड़िता को मिला इंसाफ, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

author img

By

Published : Apr 3, 2023, 9:20 PM IST

Rape accused sentenced to 20 years in jabalpur
जबलपुर में रेप पीड़िता को मिला इंसाफ

जबलपुर में एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर उसके साथ गलत काम करने वाले आरोपी को पाक्सो की अदालत ने दोषी करार दिया है. विशेष न्यायधीश ने मामले के आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक रेप पीड़िता को इंसाफ मिला है. कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. बता दें कि आरोपी बहाने से पीड़िता को अपने साथ ले गया था और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 19 सितंबर 2021 को पीड़िता की मां ने अधारताल थाने में पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी थी. इसके साथ ही संदेह व्यक्त किया था कि पीड़िता को आरोपी बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया था.

पीड़िता को बहला फुसलाकर ले गया था आरोपी: पीड़िता की मां द्वारा लिखाई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर अधारताल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया. इसके बाद पुलिस ने 22 सितंबर 2021 को आवश्यक कार्रवाई कर पीड़िता की कथनों के आधार पर आरोपी के खिलाफ पाक्सो व दुराचार सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई. मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा.

Also Read: इन खबरों पर भी डालें एक नजर

इंदौर में भी दुष्कर्मी को मिली थी 20 साल की सजा: इससे पहले इंदौर में जिला कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के मामले में एक आरोपी को 20 वर्ष की सजा से दंडित किया था. मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का था. आरोपी रिश्ते में बच्ची का फूफा है. 3 अक्टूबर 2018 को जब बच्ची घर में अकेली थी तो फुफा ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.