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MP: हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने दी 14 साल की नाबालिग को गर्भपात कराने की हरी झंडी

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Published : Feb 1, 2023, 8:28 PM IST

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 14 साल की नाबालिग को गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान की है. मेडिकल बोर्ड की देखरेख में शुक्रवार को नाबालिग का अबॉर्शन होगा. बता दें कि जिस लड़के साथ ये नाबालिग गई थी, उसे जेल भेज दिया गया है.

Court file image
फाइल इमेज

14 साल की नाबालिग को गर्भपात कराने की अनुमति

ग्वालियर। आखिरकार हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने उस चौदह साल की किशोरी को गर्भपात की अनुमति दे दी है, जिसकी मां ने हाईकोर्ट से अबॉर्शन की अनुमति मांगी थी. ग्वालियर जिले के डबरा तहसील की रहने वाली नाबालिग दो दिसंबर को अचानक अपने घर से गायब हो गई थी. लड़की के परिजनों ने इस मामले में डबरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बाद में पता लगा कि लड़की को पड़ोसी गिर्राज बहला-फुसलाकर भगा ले गया है. बाद में यह लड़की गिर्राज के साथ पुलिस ने बरामद की.

नाबालिग को वन स्टॉप सेंटर भेजा था : न्यायालय ने इसे कोर्ट में पेश किया लेकिन लड़की ने घरवालों के साथ जाने से इनकार कर दिया. मामला चूंकि नाबालिग किशोरी से जुड़ा था, इसलिए हाईकोर्ट ने इसे वन स्टॉप सेंटर भेज दिया. लेकिन जब लड़की की जांच कराई गई तो वह गर्भवती निकली. मेडिकल परीक्षण में पता लगा कि वह आठ सप्ताह की गर्भवती है. इसे लेकर लड़की की मां ने हाईकोर्ट में गर्भपात की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में मेडिकल बोर्ड के गठन के निर्देश दिए थे और उनसे 30 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा था.

मेडिकल बोर्ड की देखरेख में होगा गर्भपात : मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद मंगलवार को इस लड़की को मेडिकल बोर्ड के दिशा निर्देशन में गर्भपात की अनुमति जारी की गई. अब इस नाबालिग लड़की को तीन फरवरी को अस्पताल में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं. वहीं मेडिकल बोर्ड को हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है कि वह इस मामले में सुरक्षित गर्भपात कराने की प्रक्रिया को पूरा करे. इस मामले में लड़की का कथित प्रेमी गिर्राज गोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. उसके खिलाफ अपहरण दुष्कर्म और पास्को एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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परिजनों ने दायर की याचिका : लड़की की मां ने यह कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसकी बेटी नाबालिग है. प्रसव के बाद उसका जीवन अंधकारमय हो सकता है. इसलिए लड़की के भविष्य को देखते हुए गर्भपात की अनुमति दी जाए. हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद चिकित्सकों को सावधानीपूर्वक इस प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए हैं. अब यह लड़की शुक्रवार को जयारोग्य चिकित्सालय में उपस्थित होगी. जहां उसका गर्भपात कराया जाएगा.

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