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Money Laundering Case: सत्येंद्र जैन की जज बदलने की याचिका कोर्ट ने की खारिज, ED से मांगा जवाब

सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज किए गए दो मामलों में गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जज बदलने से इंकार कर दिया. साथ ही ईडी को 4 मई की अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.

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Published : Apr 13, 2023, 3:36 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी व सीबीआई द्वारा दर्ज मनी लांड्रिंग केस में जज बदलने से इंकार कर दिया. अदालत ने सत्येंद्र जैन की जज बदलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 मई तक के लिए स्थगित कर दी. उल्लेखनीय है कि जैन पर मनी लांड्रिंग मामले में चल रहे ईडी व सीबीआई द्वारा दर्ज दोनों मुकदमों की सुनवाई विशेष सीबीआई जज विकास ढुल कर रहे हैं. गुरुवार को कोर्ट ने इन दोनों मामलों में जज बदलने से इंकार कर दिया. साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कहा कि चार मई की अगली सुनवाई से पहले वह अपना जवाब दाखिल करें.

बता दें भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन ने सीबीआई और ईडी के मामलों की सुनवाई के लिए दूसरे जज के पास केस को स्थानांतरित करने के लिए मंगलवार को एक याचिका दायर की थी. जिसे कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था. खास बात है कि जैन पिछले साल मई माह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं. इससे पहले ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में दायर की गई जैन की जमानत याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं. ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया सत्येंद्र जैन एक करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले के अपराध में शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: ED ने 'बीबीसी इंडिया' के खिलाफ विदेशी फंडिंग में अनियमितता का मामला किया दर्ज

क्या है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला?: प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया था कि एजेंसी ने 2.85 करोड़ कैश और सोने के 133 सिक्के सत्येंद्र जैन के करीबी के यहां से बरामद किए हैं. यह बरामदगी दिल्ली और एनसीआर में पूरे दिन चली छापेमारी के दौरान की गई थी.

ये भी पढ़ें: ED Raid: झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के राज्य समेत बिहार और पश्चिम बंगाल के कुल 22 ठिकानों पर ईडी की रेड

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी व सीबीआई द्वारा दर्ज मनी लांड्रिंग केस में जज बदलने से इंकार कर दिया. अदालत ने सत्येंद्र जैन की जज बदलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 मई तक के लिए स्थगित कर दी. उल्लेखनीय है कि जैन पर मनी लांड्रिंग मामले में चल रहे ईडी व सीबीआई द्वारा दर्ज दोनों मुकदमों की सुनवाई विशेष सीबीआई जज विकास ढुल कर रहे हैं. गुरुवार को कोर्ट ने इन दोनों मामलों में जज बदलने से इंकार कर दिया. साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कहा कि चार मई की अगली सुनवाई से पहले वह अपना जवाब दाखिल करें.

बता दें भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन ने सीबीआई और ईडी के मामलों की सुनवाई के लिए दूसरे जज के पास केस को स्थानांतरित करने के लिए मंगलवार को एक याचिका दायर की थी. जिसे कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था. खास बात है कि जैन पिछले साल मई माह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं. इससे पहले ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में दायर की गई जैन की जमानत याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं. ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया सत्येंद्र जैन एक करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले के अपराध में शामिल हैं.

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क्या है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला?: प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया था कि एजेंसी ने 2.85 करोड़ कैश और सोने के 133 सिक्के सत्येंद्र जैन के करीबी के यहां से बरामद किए हैं. यह बरामदगी दिल्ली और एनसीआर में पूरे दिन चली छापेमारी के दौरान की गई थी.

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