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MHA ने FCRA में कदाचार को रोकने के लिए उठाए कदम

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Published : Jun 4, 2022, 6:17 PM IST

गृह मंत्रालय (MHA) ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) में कदाचार रोकने के लिए ऑनलाइन प्रणाली स्थापित की है. इसके अलावा इस संबंध में शिकायत के लिए एक पेटी भी लगाई गई है. पढ़िए ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...

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गृह मंत्रालय (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) में कदाचार रोकने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करने के अलावा एक शिकायत पेटी भी लगाई है. यह कदम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने विदेशी चंदा प्राप्त करने में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के उल्लंघन कराने के कथित मामलों में 36 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के कुछ दिनों बाद उठाया गया.

बता दें कि कई लोक सेवक के अलावा गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ही प्राइवेट व्यक्ति भी एफसीआरए के क्लियरेंस नेटवर्क से जुड़े पाए गए हैं. इन सबको देखते हुए गृह मंत्रालय ने एफसीआरए और विदेश विभाग के एमयू विंग ने एमएचए में कदाचार के बारे में कोई भी शिकायत ईमेल fcra-complaints@mha.gov.in पर भेजी जा सकती है. इसके अलावा नई दिल्ली में इंडिया गेट के समीप मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में रिसेप्शन के पास एक शिकायत पेटी भी लगाई गई है.

गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो एफसीआरए से संबंधित कदाचार की शिकायत करना चाहता है, वह बॉक्स में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. सीबीआई ने हाल ही में कदाचार की रिपोर्ट के बाद तलाशी अभियान चलाया था जिसमें आरोपी कथित रूप से एफसीआरए मंजूरी में तेजी लाने के लिए स्पीड मनी और समस्या समाधान के पैसे वसूलते थे. जांच एजेंसी ने इस तरह के भ्रष्टाचार में शामिल लोक सेवकों सहित 12 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है. इसी क्रम में तमिलनाडु में 2576 संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों का एफसीआरए पंजीकरण अब तक रद्द कर दिया गया है, वहीं आंध्र प्रदेश में 2025 और महाराष्ट्र में 2024 तक पंजीकरण रद्द किया जा चुका है.

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