ETV Bharat / bharat

मथुरा कोर्ट ने रचा इतिहास, कुकर्म के बाद बच्चे की हत्या के दोषी को 15 दिन में दी फांसी की सजा

author img

By

Published : May 29, 2023, 4:26 PM IST

मथुरा कोर्ट ने दोषी को सुनाई फांसी की सजा.
मथुरा कोर्ट ने दोषी को सुनाई फांसी की सजा.

मथुरा की पोस्को एक्ट कोर्ट ने सिर्फ 15 दिन में ही कुकर्म के बाद बच्चे की हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. दोषी ने खुद कबूला था जुर्म और बताई थी उस दिन की पूरी कहानी.

मथुरा: जनपद के विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट कोर्ट ने सोमवार को मात्र 15 दिन में कुकर्म के बाद हत्या मामले में सजा सुनाकर इतिहास रच दिया है. पुलिस की तत्परता और तमाम सबूतों के आधार पर सिर्फ 15 दिन में ही आरोपी को दोष सिद्ध किया गया. कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है.

8 अप्रैल को लापता हुआ था बच्चाः सदर बाजार थाना के औरंगाबाद इलाके से 9 वर्षीय किशोर 8 अप्रैल को अपने घर से लापता हो गया था. बच्चे के पिता ने सदर बाजार थाने में 9 अप्रैल को गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया और सैफ नाम के व्यक्ति पर अपहरण करने की आशंका जताई. इसके बाद पुलिस ने बच्चे की तलाश के लिए इलाके के सीसीटीवी कैमरे चेक किए. इसके साथ ही टीम बनाकर आरोपी की तलाश शुरू की. इसी दौरान पुलिस ने औरंगाबाद इलाके में सैफ को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. पुलिस ने आरोपी से सघनता से पूछताछ की तो सैफ ने सारे घटनाक्रम पुलिस को बता दिया और उसी की निशानदेही पर औरंगाबाद इलाके से बच्चे की बॉडी बरामद की गई.

मथुरा कोर्ट ने दोषी को सुनाई फांसी की सजा.
मथुरा कोर्ट ने दोषी को सुनाई फांसी की सजा.

गला दबाकर की थी हत्याः गिरफ्तार किए गए सैफ ने बताया कि कुकर्म करने केबाद उसे पहचान उजागर होने का डर था. जिसकी वजह से उसने बच्चे की लोहे की स्प्रिंग से गला दबाकर हत्या कर दी. हत्यारे सैफ के खिलाफ पुलिस ने धारा 363, 302, 201, 377 और धारा-6 पोक्सो एक्ट अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोपी सैफ मूल रूप से केडीए कॉलोनी थाना जाजमऊ कानपुर का रहने वाला है और औरंगाबाद में रह रहा था.

15 दिन में सिद्ध हुआ दोषः एडीजीसी अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि 8 अप्रैल 2023 को सदर बाजार थाना क्षेत्र में पड़ोस के रहने वाले 30 वर्षीय सैफ ने 9 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म किया. इसके बाद बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को फेंक दिया. पुलिस ने 28 अप्रैल को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. अभियुक्त पर न्यायालय में 2 मई 2023 को चार्ज लगाया गया था. इसमें कुल 14 गवाह पेश किए गए. 8 मई को पहली गवाही कराई गई. 18 मई को सभी की गवाही खत्म हुई. इसके बाद 22 मई को फाइनल बहस हुई थी. एडीजीसी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट जज रामकिशोर यादव ने 26 मई को आरोपी सैफ पर सभी धाराओं में दोष सिद्ध करार दिया था. इसके बाद सोमवार को न्यायाधीश ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. इसके साथ ही और एक लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है.

रेप के दोषी को 26 दिन में सुनाई थी फांसी की सजाः गौरतलब है कि इसके पहले मथुरा अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार ने 26 दिन में 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा सुनाई थी. दोषी बच्ची का पड़ोसी था और भंडारे में खाना खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था. दोषी ने कोर्ट और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया था. दोषी ने बताया था कि उसने बच्ची के साथ रेफ किया. इस पर बच्ची ने ये बातें अपने घर बताने की बात कहने लगी, इस पर उसने लात मारकर हत्या कर दी थी.

प्रतापगढ़ में 10 दिन में रेपिस्ट को मिली सजाः बता दें कि इसके पहले प्रतापगढ़ की पोक्सो कोर्ट ने 10 दिन में ही रेप के दोषी को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई थी. दोषी ने अपने ननिहाल आई 6 साल की बच्ची को सोते समय खेत में ले जाकर रेप किया था. परिजनों ने दोषी को रंगे हाथ खेत में पकड़ा था.

अमरोहा कोर्ट ने 14 दिन में ही सुनाई उम्रकैद की सजाः इसी तरह अमरोहा जिले में कोर्ट ने सिर्फ दुष्कर्म के दोषी को 14 दिन में ही उम्रकैद की सजा सुनाई थी और 53 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया था. इतना ही नहीं कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल होने के 6 के अंदर ही फैसला सुना दिया था. इस मामले में डिडोली कोतवाली क्षेत्र के युवक ने नाबालिबग के साथ डरा-धमका कर दुष्कर्म किया था. आरोपी लगातार 7 माह तक दुष्कर्म करता रहा. परिजनों ने तबीयत बिगड़ने पर बेटी का अल्ट्रासाउंड कराया तो गर्भवती होने की जानकारी मिली. इसके बाद ही केस दर्ज कराया था.

इसे भी पढ़ें-मासूम के साथ कुकर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 4 साल में सुनाया फैसला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.