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Delhi Liquor Policy Scam: सिसोदिया की जमानत याचिका पर HC ने CBI से मांगा जवाब, 20 अप्रैल को अगली सुनवाई

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Published : Apr 6, 2023, 6:40 AM IST

Updated : Apr 6, 2023, 1:26 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है. वहीं, अब इस मामले में 20 अप्रैल को सुनवाई होगी.

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार के मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की और सीबीआई को नोटिस जारी किया है.

सीबीआई से मांगा गया जवाब: न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने नोटिस में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा है. साथ ही मामले को 20 अप्रैल को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और मोहित माथुर पेश हुए. वहीं, एसपीपी अनुपम श्रीवास्तव ने सीबीआई का प्रतिनिधित्व किया. बता दें कि आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस में सिसोदिया को 31 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था. साथ ही 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. फिलहाल सिसोदिया सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं.

सिसोदिया को बताया गया मुख्य साजिश का सूत्रधार:दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस में जमानत याचिका खारिज होने के बाद गुरुवार ( 6 april) को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में दस्तक दी है. सिसोदिया के वकीलों की ओर से बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई थी. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. उल्लेखनीय है कि 31 मार्च को निचली अदालत (राउज एवेन्यू कोर्ट) के विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल ने सिसोदिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी, कि मामले में पहली नजर में सिसोदिया मुख्य साजिश के सूत्रधार थे. 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत लेने के बदले में शराब कारोबारियों को 12 प्रतिशत के कमीशन का प्रावधान आबकारी नीति में किया गया. सिसोदिया ने अपने और अपने साथियों के लिए कथित अग्रिम रिश्वत के भुगतान में आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाई है.

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सीबीआई जमानत याचिका का किया था विरोध: साथ ही जज ने सिसोदिया को मामले का मुख्य आर्किटेक्ट बताते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जज ने आदेश में यह भी टिप्पणी की थी कि सिसोदिया को जमानत देने से गवाह और मामले की जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. सीबीआई के वकील ने सिसोदिया की जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया था कि मामले की जांच अहम मोड़ पर है. ऐसे में आरोपित को जमानत देना ठीक नहीं होगा. इसके बाद ही आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया की जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने की बात कही थी. जिसके बाद सिसोदिया के वकील ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है.

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Last Updated :Apr 6, 2023, 1:26 PM IST
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