मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि राकांपा प्रमुख शरद पवार के खिलाफ अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने को लेकर दर्ज शेष 21 प्राथमिकी के सिलसिले में अभिनेत्री केतकी चितले को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.
चितले के खिलाफ महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में 22 प्राथमिकी दर्ज की गई है. अभिनेत्री को कलवा पुलिस थाने में दर्ज एक प्राथमिकी के सिलसिले में गत 14 मई को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें ठाणे की एक अदालत से पिछले हफ्ते जमानत मिल गई थी.
इसके पहले इस महीने चितले ने प्राथमिकी को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति एन आर बोर्कर की पीठ के समक्ष सोमवार को यह याचिका सुनवाई के लिए आई.
लोक अभियोजक अरुण कामत पई ने अपने बयान में कहा कि याचिकाकर्ता को बाकी के 21 मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. पीठ ने कामत के बयान को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को तय की.
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