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कोरोना के कटु अनुभव से सीखने की जरूरत, बड़े अस्पतालों में लगे पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र : हाईकोर्ट

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Published : May 21, 2021, 9:18 PM IST

कोरोना महामारी से लगातार हो रही मौतों और अस्पतालों की अव्यवस्था के बीच उच्च न्यायालयों ने कई मौकों पर सरकारों की खिंचाई की है. इसी बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने बड़े अस्पतालों को पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के निर्देश दिए हैं.

दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने 100 या उससे अधिक बिस्तर वाले शहर के सभी बड़े अस्पतालों को पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए चिकित्सीय ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण हर किसी को जो कटु अनुभव हुआ उससे सीख लेने की जरूरत है.

उच्च न्यायालय ने कहा कि अब समय आ गया है कि कम से कम 100 बिस्तरों या उससे अधिक की सुविधा वाले बड़े अस्पतालों के पास अपने खुद के पीएसए (प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन) संयंत्र हो जिनमें उनकी सामान्य आवश्यकता से कम से दो गुना अधिक क्षमता होनी चाहिए. इससे बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम होगी.

गुरुवार को न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव से अस्पतालों में पीएसए संयंत्र लगाने के पहलू पर गौर करने और इस संबंध में 27 मई तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा.

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पीठ ने कहा, 'यह मानते हुए कि महामारी सौ साल में एक बार आती है, उम्मीद करते हैं कि हम जल्द ही इसे खत्म होते देखेंगे.'

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