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SC Lakhimpur Kheri violence: सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में SIT को भंग किया

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 18, 2023, 1:51 PM IST

Lakhimpur Kheri violence SC disbands SIT relieves HC judge supervising the SIT probe
सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी को भंग कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर-खीरी हिंसा मामले की तफ्तीश कर रही एसआईटी (विशेष जांच दल) को सोमवार को घटना की जांच से मुक्त कर दिया.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच के लिए अक्टूबर 2021 में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को भंग कर दिया है. यह देखते हुए कि जांच खत्म हो गई है और मुकदमा चल रहा है. शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज राकेश कुमार जैन को एसआईटी की निगरानी के कार्य से भी मुक्त कर दिया. खीरी हिंसा मामले में किसानों के विरोध के दौरान आठ लोग मारे गए थे.

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से पूछा, क्या हमें अब एसआईटी की जरूरत है, जब मामला सुनवाई में है? वकील ने कहा कि एक निश्चित जांच लंबित थी, अब वह भी खत्म हो गई है और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी. पीठ ने कहा कि मुकदमा प्रगति पर है और एसआईटी के पास करने के लिए कुछ नहीं बचा है.

न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि एसआईटी ने पहले ही जांच पूरी कर ली है, आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और अब मामला ट्रायल कोर्ट में लंबित है. शीर्ष अदालत ने कहा कि वह संतुष्ट है कि इस स्तर पर एसआईटी के सदस्यों और न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा सकता है. हालाँकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि एसआईटी या किसी संबंधित मुद्दे के पुनर्गठन की कोई आवश्यकता उत्पन्न हुई, तो एक उचित आदेश पारित किया जाएगा.

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शीर्ष अदालत 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई थी. इस मामले में 4 मृतक किसान थे जिन्हें कथित तौर पर आशीष मिश्रा के काफिले में एक वाहन ने कुचल दिया था. वह केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं.

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