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Kochi Drug Bust Case: एर्नाकुलम की कोर्ट ने NCB को लगाई फटकार, तलब किया नया हलफनामा

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Published : May 23, 2023, 6:37 AM IST

केरल में एर्नाकुलम की अतिरिक्त सत्र अदालत ने 25000 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्ती मामले में एनसीबी से नया हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाए कि आरोपी जुबैर भारतीय समुद्री सीमा पर पकड़ा गया था या नहीं. एनसीबी का कहना है कि आरोपी पाकिस्तानी नागरिक है लेकिन प्रतिवादी ने अदालत को सूचित किया कि वह एक ईरानी नागरिक है.

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केरल ड्रग जब्ती केस

कोच्चि: केरल में एर्नाकुलम की अतिरिक्त सत्र अदालत ने कोच्चि तट के पास बाहरी समुद्र में ₹25 हजार करोड़ के ड्रग्स की जब्ती के मामले में एनसीबी को फटकार लगाई है. कोर्ट ने एनसीबी को ड्रग भंडाफोड़ मामले में नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस तरह के सुझाव का कारण उस जगह के बारे में अस्पष्टता थी जहां अभियुक्त को पकड़ा गया था.

कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाए कि आरोपी जुबैर भारतीय समुद्री सीमा पर पकड़ा गया था या नहीं. इस जानकारी को शामिल करते हुए एक नया हलफनामा प्रस्तुत किया जाना चाहिए. इस बीच, आरोपी की हिरासत अर्जी कल विचार के लिए स्थगित कर दी गई. कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी को आज मंगलवार सुबह 11 बजे फिर से पेश किया जाए.

एर्नाकुलम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि एनसीबी की ओर से एक वरिष्ठ अधिवक्ता को पेश होना चाहिए. एनसीबी का कहना है कि आरोपी पाकिस्तानी नागरिक है लेकिन प्रतिवादी ने अदालत को सूचित किया कि वह एक ईरानी नागरिक है. ऑपरेशन 'समुद्रगुप्त' के हिस्से के रूप में एनसीबी नेवी के सहयोग से की गई जांच के दौरान एक पाकिस्तानी नागरिक जुबैर को भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था. इस कार्रवाई के दौरान कई आरोपी भाग निकले थे.

एनसीबी ने आरोपी को हिरासत में लेने और उससे विस्तार से पूछताछ करने के लिए कस्टडी अर्जी दायर की. एनसीबी का मानना है कि आरोपी पाकिस्तान का नागरिक है और यह दावा करना कि वह खुद को ईरान का नागरिक बताकर जांच को गुमराह करना चाहता है. एनसीबी ने कहा कि बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी के पीछे एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी समूह हाजी सलीम समूह का हाथ है.

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फरार हुए ड्रग गिरोह के बाकी सदस्यों की भी तलाश जारी है. ऐसी खबरें थीं कि जिस नाव में वे ड्रग्स लेकर यात्रा कर रहे थे, उसे डुबो कर वे भाग निकले. इसके साथ ही एनसीबी को शक है कि कई किलो ड्रग्स समुद्र में फेंका गया है. ऐसा माना जा रहा है कि इस नाव में सवार लोग दूसरी नाव पर सवार होकर अन्य द्वीपों की ओर भाग निकले.

जांच टीम इस संभावना पर भी गौर कर रही है कि हो सकता है कि इसी समूह ने समुद्र में फेंकी गई दवाएं बरामद की हों, जो वाटरप्रूफ और खराब न होने वाले पैकेट में हों. भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत एक मामला तभी आगे बढ़ सकता है, जब दवा को अपतटीय और भारत के क्षेत्रीय जल के भीतर जब्त किया गया हो. अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने भी इस ओर इशारा किया.

एनसीबी और नेवी की संयुक्त जांच के मुताबिक देश का सबसे बड़ा ड्रग हंट कोच्चि के बाहरी समुद्र में हुआ. मेथामफेटामाइन का यह अब तक का सबसे बड़ा मामला है. NCB की गतिविधियों के अलावा, ड्रग्स की जब्ती श्रीलंका और मालदीव के साथ साझा की गई जानकारी पर आधारित थी. इंटेलिजेंस विंग को मकरान के तट से बड़ी मात्रा में मेथमफेटामाइन ले जा रहे एक 'मदर शिप' की आवाजाही की सूचना मिली थी.

इसके आधार पर सुरक्षा अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही थी. लगातार खुफिया जानकारी जुटाने और विश्लेषण के परिणामस्वरूप जहाज की पहचान की गई और इन विवरणों को भारतीय नौसेना के साथ साझा किया गया. तभी एक भारतीय नौसैनिक जहाज तैनात किया गया और जा रहे एक बड़े जहाज को नौसेना की टीम ने रोक लिया, तब जहाज से मेथमफेटामाइन के 134 बैग बरामद किए गए थे. बरामद बैग, पाकिस्तानी नागरिक और हिरासत में ली गई नाव को कोच्चि, मट्टनचेरी तट लाया गया और आगे की कार्रवाई के लिए NCB को सौंप दिया गया.

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