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नूपुर शर्मा केस की सुनवाई करने वाले जज व्यक्तिगत हमलों से आहत, बोले- हर बार लक्ष्मण रेखा पार करना चिंताजनक

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Published : Jul 3, 2022, 8:59 PM IST

Updated : Jul 3, 2022, 10:41 PM IST

भाजपा की निलंबित नेता नूपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणियों से जुड़े मामले में सुनवाई करने वाले जज जेबी पारदीवाला (JB Pardiwala) ने कहा है कि लक्ष्मण रेखा को हर बार पार करना चिंताजनक है. न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि न्यायिक फैसले जनता की राय के प्रभाव का प्रतिबिंब नहीं हो सकते. वह न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ अभद्र टिप्पणियों से आहत हैं.

JB Pardiwala
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जेबी पारदीवाला

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जेबी पारदीवाला (JB Pardiwala) ने सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों पर 'व्यक्तिगत, एजेंडा संचालित हमलों' के लिए 'लक्ष्मण रेखा' पार करने की प्रवृत्ति को 'खतरनाक' करार दिया. रविवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत को विवादों पर फैसला करते समय केवल 'कानून के शासन' को ध्यान में रखना होता है क्योंकि 'न्यायिक फैसले जनता की राय के प्रभाव का प्रतिबिंब नहीं हो सकते.'

लोकप्रिय जन भावनाओं के ऊपर कानून के शासन की प्रधानता पर जोर देते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि एक ओर बहुसंख्यक आबादी के इरादे को संतुलित करना और उसकी मांग को पूरा करना तथा दूसरी ओर कानून के शासन की पुष्टि करना 'कठिन काम' है. उन्होंने कहा, 'लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इन दोनों के बीच की कड़ी पर चलने के लिए अत्यधिक न्यायिक कौशल की आवश्यकता होती है. यह एक पहेली है जो प्रत्येक न्यायाधीश को निर्णय लिखने से पहले परेशान करती है.'

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने यहां एक कार्यक्रम में यह टिप्पणी की. उनका संदर्भ पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा की निलंबित नेता नूपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर अवकाशकालीन पीठ की कड़ी मौखिक टिप्पणियों पर हुए हंगामे से था. इस खंडपीठ में न्यायमूर्ति पारदीवाला वाला भी शामिल थे. शीर्ष अदालत ने कहा था कि उनकी 'बेलगाम जुबान' ने 'पूरे देश को आग में झोंक दिया है' और उन्हें माफी मांगनी चाहिए.

पीठ की इन टिप्पणियों ने डिजिटल और सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफॉर्म पर एक बहस छेड़ दी और इसी क्रम में न्यायाधीशों के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणियां की गई हैं. न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, 'भारत को परिपक्व और सुविज्ञ लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, ऐसे में सोशल और डिजिटल मीडिया का पूरी तरह से कानूनी और संवैधानिक मुद्दों के राजनीतिकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है.' उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया द्वारा किसी मामले का ट्रायल न्याय व्यवस्था में अनुचित हस्तक्षेप है. हाल ही में शीर्ष अदालत में पदोन्नत हुए न्यायाधीश ने कहा, 'लक्ष्मण रेखा को हर बार पार करना, यह विशेष रूप से अधिक चिंताजनक है.'

न्यायमूर्ति पारदीवाला डॉ. राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लखनऊ और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ओडिशा द्वारा आयोजित दूसरी एचआर खन्ना स्मृति राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ-साथ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (कैन फाउंडेशन) के पूर्व छात्रों के परिसंघ को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा, 'मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूं, हमारे यहां अदालती फैसलों के साथ जीवन जीने के लिए प्रणालीगत समझौते हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत के फैसले हमेशा सही होते हैं और अन्य सभी विचारों से मुक्त होते हैं. लोकतंत्र में कानून ज्यादा जरूरी है.' उन्होंने कहा, 'हमारे संविधान के तहत कानून के शासन को बनाए रखने के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया को देश में अनिवार्य रूप से विनियमित करने की आवश्यकता है.'

न्यायाधीशों पर हमलों से खतरनाक परिदृश्य पैदा होगा : न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, 'निर्णयों को लेकर हमारे न्यायाधीशों पर किए गए हमलों से एक खतरनाक परिदृश्य पैदा होगा, जहां न्यायाधीशों का ध्यान इस बात पर अधिक होगा कि मीडिया क्या सोचता है, बनिस्पत इस बात पर कि कानून वास्तव में क्या कहता है. यह अदालतों के सम्मान की पवित्रता की अनदेखी करते हुए कानून के शासन को ताक पर रखता है.' डिजिटल और सोशल मीडिया के बारे में उन्होंने कहा कि (मीडिया के) इन वर्गों के पास केवल आधा सच होता है और वे (इसके आधार पर ही) न्यायिक प्रक्रिया की समीक्षा शुरू कर देते हैं. उन्होंने कहा कि वे न्यायिक अनुशासन की अवधारणा, बाध्यकारी मिसालों और न्यायिक विवेक की अंतर्निहित सीमाओं से भी अवगत नहीं हैं.

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, 'सोशल और डिजिटल मीडिया आजकल उनके निर्णयों के रचनात्मक आलोचनात्मक मूल्यांकन के बजाय मुख्य रूप से न्यायाधीशों के खिलाफ व्यक्तिगत राय व्यक्त करते हैं. यह न्यायिक संस्थानों को नुकसान पहुंचा रहा है और इसकी गरिमा को कम कर रहा है.' न्यायमूर्ति पारदीवाला ने केरल के सबरीमला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने वाले निर्णय और सहमति से समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाले निर्णय सहित विभिन्न फैसलों का हवाला दिया और कहा कि ये लोकप्रिय जन भावना के खिलाफ हैं लेकिन कानून के शासन की अवधारणा के अनुरूप हैं. न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि न्यायाधीशों को सोशल मीडिया चर्चाओं में भाग नहीं लेना चाहिए. उन्होंने कहा, 'न्यायाधीश केवल अपने फैसलों के जरिए बोलते हैं.'

पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट में याचिका: नूपुर शर्मा मामले में जज की टिप्पणी वापस लेने की मांग

Last Updated : Jul 3, 2022, 10:41 PM IST
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