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Delhi Liquor Scam: AAP नेता संजय सिंह को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ाई 14 दिन की न्यायिक हिरासत

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 27, 2023, 3:36 PM IST

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आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने 14 दिन के लिए बढ़ा दी है. प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह को दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था. Delhi liquor scam, Judicial custody of AAP MP Sanjay Singh extended by 14 days

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले के मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली. शुक्रवार को कोर्ट ने उनकी हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है. पेशी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे सिंह ने कहा कि सत्ता के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा. इससे पहले 13 अक्टूबर को संजय सिंह की पेशी की गई थी. दिल्ली शराब घोटाला मामले में AAP नेता संजय सिंह को 4 अक्टूबर को ईडी ने उनके सरकारी आवास से हिरासत में लिया था.

हाईकोर्ट में की थी अपील: दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका 20 अक्टूबर को खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने संजय सिंह की जमानत अर्जी का विरोध किया था. ED ने कहा कि संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं. ऐसे में संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है. ईडी ने अपनी दलील में आगे यह भी कहा कि गिरफ्तारी से संजय सिंह के किसी मूल अधिकार का हनन नहीं हुआ है. सिंह पर सीधे तौर पर रिश्वत की रकम लेने का मामला बनता है. ईडी की दलिलें सुनने के बाद कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया.

  • #WATCH AAP सांसद संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने AAP नेता संजय सिंह को 10 नवंबर, 2023 तक आगे की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

    उन्हें ED ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। pic.twitter.com/vmaXEyhoEf

    — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 27, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

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सत्ता का हो रहा दुरुपयोग: इससे पहले संजय सिंह की याचिका पर 17 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी. संजय ने कोर्ट से कहा था कि सत्ता का दुरुपयोग करके मुझे गिरफ्तार किया गया है. मनी लॉन्ड्रिंग कानून उत्पीड़न का साधन नहीं बन सकता. उन्होंने कहा कि ईडी ने मामले में मुझे एक भी समन जारी नहीं किया. चार अक्टूबर को मेरे घर पहुंची और तलाशी लेकर अचानक गिरफ्तार कर लिया. सिंह के अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी अवैध, दुभार्वना से प्रेरित तथा सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण है. इसलिए ईडी की हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए. चौधरी ने आगे कहा कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम उत्पीड़न का औजार नहीं हो सकता है.

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