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JK SI Recruitment Case : जम्मू-कश्मीर एसआई भर्ती घोटाले में 24 लोगों के खिलाफ आरोप तय

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 25, 2023, 5:53 PM IST

एसआई भर्ती घोटाले में जम्मू कश्मीर की एक अदालत ने 24 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए. उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी.

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सांकेतिक फोटो

जम्मू : जम्मू की एक अदालत ने शुक्रवार को पुलिस सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती घोटाले में 24 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अंजुम आरा ने एसआई भर्ती घोटाले में करनैल सिंह नामक बीएसएफ अधिकारी सहित 24 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए.

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार 8 जुलाई 2022 को लिखे पत्र के जरिए उप सचिव मोहम्मद उस्मान खान ने आरोपों की सीबीआई से जांच के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार के निर्णय से अवगत कराया था.
जम्मू-कश्मीर सरकार की जांच समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) की जम्मू-कश्मीर पुलिस में एसआई पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में अनियमितताएं बरती गई थी.

रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथमदृष्टया जेकेएसएसबी के अधिकारियों के बीच आपराधिक साजिश का पता चला कि मैसर्स मेरिट ट्रैक बेंगलुरु, लाभार्थी अभ्यर्थी और अन्य आरोपी जम्मू-कश्मीर पुलिस में एसआई पदों के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन में घोर अनियमितताएं कर रहे हैं. जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और 420 के तहत एक नियमित मामला दर्ज किया गया था.

सारी दलीलें सुनने के बाद सीजेएम ने कहा कि प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपियों ने आईपीसी की धारा 420, 201, 411 के तहत गंभीर रूप से अपराध किया है और उन पर अपराध का आरोप लगाया जाना आवश्यक है. इसी कारण प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420, 408, 201, 411 के तहत आरोपियों के खिलाफ अपराध करना स्पष्ट रूप से स्थापित पाया गया है, जिसके बाद उन पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है.

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(आईएएनएस)

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