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जम्मू-कश्मीर: पुलवामा मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया

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By ANI

Published : Dec 1, 2023, 10:44 AM IST

Terrorist killed In jammu and kashmir
प्रतिकात्मक तस्वीर

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में चल रही मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया. पुलिस ने कहा कि इलाके में अज्ञात संख्या में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट इनपुट पर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने अरिहाल गांव की घेराबंदी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई. Jammu And Cashmir News, Terrorist Killed In Jammu And Kashmir, Terrorist killed In Pulwama Village, Encounter In Pulwama Village

पुलवामा : भारतीय सेना ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया. मारे गये आतंकवादी के पास से युद्धक सामान बरामद किया गया है. भारतीय सेना की चिनार कोर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 30 नवंबर-1 दिसंबर की दरमियानी रात को भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा 'विशिष्ट खुफिया इनपुट' के बाद एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था. इस अभियान का केंद्र पुलवामा का अरिहाल गांव के पास था.

  • OP ARIHAL, #Pulwama

    On specific intelligence input, a joint operation was launched by #IndianArmy & @JmuKmrPolice on the intervening night of 30 Nov-01 Dec 23 at Arihal, Pulwama. Cordon laid & contact established. 01xTerrorist has been eliminated along with the recovery… pic.twitter.com/JyrIjAijTD

    — Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) December 1, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

इस मुठभेड़ के संदर्भ में जानकारी देते हुए चिनार कॉर्प्स ने एक्स पर पोस्ट किया कि जानकारी मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई. जिसके बाद मुठभेड़ में हथियारों और युद्ध जैसे भंडारों की बरामदगी के साथ एक आतंकवादी को मार गिराया गया है. सेना के मुताबिक तलाशी अभियान जारी है. अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है.

बता दें कि इससे पहले गुरुवार को जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर. आर. स्वैन ने गुरुवार को कहा कि जल्द ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट करना अपराध माना जाएगा. जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एक नया प्रावधान लागू किया जाएगा. स्वैन ने कहा कि आतंकवादियों, अलगाववादियों या राष्ट्र-विरोधी तत्वों की तरफ से ऐसे संदेश या वीडियो पोस्ट करना अपराध होगा.

उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत, हमने किसी भी प्रकार की सामग्री - संदेश, वीडियो, ऑडियो - की पोस्टिंग पर एक कानून लाने का फैसला किया है. जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ेगा और किसी को आतंकित करेगा या धमकी देगा. ऐसे वीडियो को फॉरवर्ड करना और शेयर करना भी अपराध होगा.

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