श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर प्रशासन मूल निवासी महिला के पति को डोमिसाइल सर्टिफिकेट (domicile certificate ) जारी करने जा रही है. इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश के बाहर शादी करने वाली जम्मू-कश्मीर की महिलाओं के जीवनसाथी को यह सुविधा नहीं थी.
जम्मू-कश्मीर में नया डोमिसाइल कानून लागू होने के साथ अब दूसरे राज्य के नागरिक भी यहां के निवासी बन सकते हैं.
इसके लागू होने के बाद देश के दूसरे राज्यों में शादी करने वाली यहां की महिलाओं के बच्चे भी अब यहां के निवासी होंगे. हालांकि कानून में इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं जिन्हें पूरा करने के बाद कोई भी यहां का निवासी होने का पात्र हो सकता है.
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर अधिवास नियम अधिसूचना (Jammu and Kashmir Domicile Rules Notification) को केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक नए युग की शुरुआत बताया.
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सूत्राें के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर सरकार को 31 दिसंबर, 2020 तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कुल 35,44,938 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 32,31,353 आवेदकों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया गया है.