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सड़क हादसे में मौत पर परिजनों को मिलेगा दो लाख रुपये का मुआवजा

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Published : Feb 27, 2022, 9:48 PM IST

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport) ने कहा है कि हिट एंड रन मामले में पीड़ित की मौत होने पर मृतक के परिजनों को एक अप्रैल से दिया जाने वाला मुआवजा दो लाख रुपये किया जा रहा है. मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.

Ministry of Road Transport
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (फाइल फोटो)

नई दिल्ली : 'हिट एंड रन' मामले में पीड़ित की मौत होने पर उसके परिजनों को दिया जाने वाला मुआवजा एक अप्रैल से आठ गुना बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जा रहा है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport) की एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है. इसके मुताबिक ऐसे मामलों में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को दी जाने वाली मुआवजा राशि भी 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है.

मंत्रालय ने कहा है कि योजना का नाम 'हिट एंड रन मोटर दुर्घटना योजना के पीड़ितों को मुआवजा, 2022' होगा और यह एक अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी.एक विज्ञप्ति के मुताबिक मंत्रालय ने रविवार को कहा कि 'हिट एंड रन' मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने संबंधी अधिसूचना 25 फरवरी 2022 को जारी की गई है जिसमें क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि की गई है. यह राशि गंभीर रूप से घायलों के लिए बढ़ाकर 50,000 रुपये और मौत के मामले में वर्तमान के 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2,00,000 लाख रुपये कर दी गई है.

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मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा, 'यह योजना एक अप्रैल 2022 से क्षतिपूर्ति योजना, 1989 का स्थान लेगी.' विज्ञप्ति में बताया गया कि मुआवजे के लिए आवेदन और पीड़ितों को भुगतान जारी करने की प्रक्रिया के लिए भी समयसीमा तय कर दी गई है.

(पीटीआई-भाषा)

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