ETV Bharat / bharat

सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई टली

author img

By

Published : Apr 29, 2021, 1:40 PM IST

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दी है. इस मामले पर अब 19 मई को सुनवाई होगी.

sunanda pushkar death case
sunanda pushkar death case

नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई को टाल दिया है. इस मामले पर अब 19 मई को सुनवाई होगी. 12 अप्रैल को स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने का आदेश दिया था.

'उकसाने का आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं'
26 मार्च को इस मामले के आरोपी और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा था कि जब खुदकुशी का आरोप स्थापित ही नहीं होता है तो उकसाने का आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है.

शशि थरूर की ओर से वकील विकास पाहवा ने इस मामले में शशि थरूर को बरी करने की मांग करते हुए कहा था कि शशि थरूर ने सुनंदा पुष्कर को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया था. रिश्तेदारों ने शशि थरूर पर कोई आरोप नहीं लगाया है.

पढ़ें-सुनंदा पुष्कर मौत मामला: ट्वीट्स को रिकार्ड पर रखने की शशि थरूर की मांग खारिज

शशि थरूर को आरोपी बनाया गया है
इस मामले में 14 मई 2018 को दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें शशि थरूर को आरोपी बनाया गया है. शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और 306 के तहत आरोपी बनाया गया है.

आरोप पत्र में कहा गया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत शशि थरूर से शादी के 3 साल, 3 महीने और 15 दिनों में हो गई थी. दोनों की शादी 22 अगस्त 2010 को हुई थी. 1 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की थी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.