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Azam Khan's son Abdullah Azam के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुनवाई आज

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Published : Jan 23, 2023, 10:16 AM IST

Azam Khan son Abdullah Azam आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम
Azam Khan son Abdullah Azam आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम

रामपुर की अदालत में 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी डॉ. ताज़ीन फातिमा को आज पेश होना है. सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम (Azam Khan's son Abdullah Azam) के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुनवाई आज होगी.

रामपुर: रामपुर की अदालत में 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सपा नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी डॉ. ताज़ीन फातिमा को पेश होना है. साथ ही भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को अपने बयान दर्ज कराने हैं. अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि मुकदमा अपराध संख्या 130/19 थाना शहजाद नगर का था, जिसमें मोहम्मद आजम खान अभियुक्त हैं. उनका धारा 313 सीआरपीसी का बयान होना था. दूसरा मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित था.

मुकदमा अपराध संख्या 4/19 थाना गंज का है. धारा 420, 467, 468,471 आईपीसी का है. इन दोनों मामलों में 313 सीआरपीसी का बयान अंकित होना था. दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला में अब्दुल्ला आजम खान, मोहम्मद आजम खान और डॉ. ताज़ीन फातिमा आरोपी हैं. भड़काऊ भाषण मामले में केवल आजम खान मुलजिम हैं. उनका बयान अंकित होना है. शुक्रवार को आजम खान ने एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर हाजिरी माफी की गुहार लगाई थी.

आपको बता दें कि 20 जनवरी को सपा नेता आजम खान को 2 मामलों में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court in Rampur) में 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज कराने थे. इसमें पहला मामला अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित था. इसमें आजम खान, अब्दुल्ला आजम और ताज़ीन फातिमा को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होकर अपने बयान दर्ज कराने थे, लेकिन आजम खान के वकील की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिया था.

बताया गया कि आजम खान आज (20 जनवरी) को कोर्ट नहीं आ सकते और कार्रवाई को लंबित किया जाए, जिस पर कोर्ट ने उनका स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए 313 सीआरपीसी के बयान दर्ज कराने के लिए 23 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी. वहीं दूसरा मामला थाना शहजाद नगर में भड़काऊ भाषण से संबंधित है, जिसमें सपा नेता आजम खान को 313 सीआरपीसी के तहत अपने बयान दर्ज कराने थे.

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