मथुरा : श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सिविज जज सीनियर डिवीजन की अदालत में डाली गई याचिका की शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी. हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने याचिका दायर की थी. जिसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 20 अक्टूबर तय की है. दूसरे पक्ष सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हाजिर न होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी.
इस बारे में याचिकाकर्ता दिनेश कौशिक ने बताया कि न्यायालय में फाइल पेश की गई है. जिसमें 20 अक्टूबर की तारीख डाल दी गई है, जो दूसरे पक्ष हैं ऐसा लगता है उनके पास कागज हैं या नहीं वो हाजिर नहीं हो रहे हैं. हिंदू महासभा ने राम जन्मभूमि का भी केस लड़ा था और श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी केस लड़ रही है. इस केस को हम अंतिम पायदान तक लड़के रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे. अगर दूसरा पक्ष हाजिर नहीं होता है, तो उस पर न्यायालय विचार करेगा.
उन्होंने कहा कि शुक्रवार को हमारे द्वारा जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा गया है, जो भी निर्णय हो रहे हैं, अगर पार्टियां हाजिर नहीं हो रही हैं तो उसमें हिंदू महासभा को शामिल किया जाए. विपक्षी पार्टियों को कोर्ट में हाजिर न होने के चलते कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 अक्टूबर रखी है. आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराकर शाही का मस्जिद हटाने की मांग रखी गई है. जिस पर न्यायालय में वाद चल रहा है. जिसकी सुनवाई शुक्रवार को नहीं हो सकी.