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धनबाद जज मौत मामलें में CBI की जांच से HC नाराज, 7 जनवरी को होगी सुनवाई

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Published : Dec 17, 2021, 8:00 PM IST

Dhanbad Judge Death Case की सीबीआई जांच रिपोर्ट पर झारखंड हाई कोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने कहा कि स्टीरियोटाइप प्रगति रिपोर्ट जमा की जा रही है. जांच वहीं के वहीं है.

Jharkhand High Court angry with CBI inquiry
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: Dhanbad Judge Death Case की सीबीआई जांच रिपोर्ट पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सीबीआई की ओर से अदालत में जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई. अदालत ने जांच रिपोर्ट देखने के बाद कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए. कहा कि स्टीरियोटाइप प्रगति रिपोर्ट जमा की जा रही है. जांच वहीं के वहीं है. जहां पुलिस ने जांच सौंपी थी, आज भी जांच वहीं पर है. परिणाम क्यों नहीं आ रहा है.

अदालत ने पूछा कि डायरेक्टर को कोर्ट में हाजिर करना पड़ेगा क्या? हालांकि अदालत ने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया. सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा कि जांच चल रही है. बहुत शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा. अदालत से समय की मांग की गई. अदालत ने समय देते हुए फिर से प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी.

धनबाद जज मौत मामले में जांच से HC नाराज

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में धनबाद जज की मौत मामले में सीबीआई जांच पर सुनवाई हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश की गई. अदालत ने प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अभी तक जांच में कुछ भी सामने नहीं आया है. इतनी बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई है उनसे भी जांच में कुछ परिणाम नहीं आ रहा है. अब क्या दूसरी एजेंसी से जांच करानी होगी? सिर्फ काम किए जा रहे हैं परिणाम कुछ भी नहीं, जहां थे शुरू में अभी भी जांच उसी स्थान पर है.

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बता दें कि धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद की मॉर्निंग वाक के दौरान ओटों से धक्का लगने से मौत हो गई थी. सीसीटीवी फुटेज देखने के उपरांत ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे जानबूझकर धक्का मारा गया है. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को दी. हाई कोर्ट लगातार जांची की मॉनिटरिंग कर रहा है. उसी मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अद्यतन जांच रिपोर्ट पेश की गई. इससे पहले भी सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है.

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